इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा सचिव को 2004 में बीटीसी प्रशिक्षित सहायक अध्यापकों को 25 सौ रुपये प्रतिमाह मानदेय देने के लिए सभी बीएसए को परिपत्र जारी कर भुगतान कराने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने महानिबंधक के समक्ष दो महीने में अनुपालन रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने प्रेम नारायण चौरसिया व 315 अन्य सहायक अध्यापकों की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याचीगण 28 दिसंबर 2005 को बीटीसी का प्रशिक्षण लेने के बाद सहायक अध्यापक नियुक्त हुए थे। 14 जनवरी 2004 के शासनादेश के तहत अन्य अध्यापकों के समान वेतन पाने के हक को लेकर याचिका दाखिल की। कोर्ट ने सरकार को वेतन वृद्धि देने का आदेश दिया। सरकार ने हाईकोर्ट में विशेष अपील व सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की। यह याचिकाएं खारिज हो गईं। वित्त नियंत्रक ने आदेश पालन का आदेश भी जारी किया। इसके बावजूद आदेश का पालन नहीं हुआ तो यह याचिका दाखिल की गई। कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि अधिकारियों की ऐसी अकर्मण्यता के चलते याचिकाओं का अनावश्यक बोझ बढ़ रहा है।
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कोर्ट ने महानिबंधक के समक्ष दो महीने में अनुपालन रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने प्रेम नारायण चौरसिया व 315 अन्य सहायक अध्यापकों की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याचीगण 28 दिसंबर 2005 को बीटीसी का प्रशिक्षण लेने के बाद सहायक अध्यापक नियुक्त हुए थे। 14 जनवरी 2004 के शासनादेश के तहत अन्य अध्यापकों के समान वेतन पाने के हक को लेकर याचिका दाखिल की। कोर्ट ने सरकार को वेतन वृद्धि देने का आदेश दिया। सरकार ने हाईकोर्ट में विशेष अपील व सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की। यह याचिकाएं खारिज हो गईं। वित्त नियंत्रक ने आदेश पालन का आदेश भी जारी किया। इसके बावजूद आदेश का पालन नहीं हुआ तो यह याचिका दाखिल की गई। कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि अधिकारियों की ऐसी अकर्मण्यता के चलते याचिकाओं का अनावश्यक बोझ बढ़ रहा है।
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