इलाहाबाद। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर
से पहली बार 2011 में हुई शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में बिना बीएड
परीक्षा पास किए सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के पक्ष में अपना फैसला
दिया है। आरटीआई से मांगी गई जानकारी में एनसीटीई के क्षेत्रीय निदेशक ने
स्पष्ट किया है कि बीएड सत्र 2011-12 में शामिल वह अभ्यर्थी जो 2011 में
टीईटी पास कर लिए थे, वह पूरी तरह से अर्ह हैं।
आरटीई से जानकारी मांगने वाले इन अभ्यर्थियों ने 2011-2012 में बीएड
परीक्षा में शामिल होने का हवाला देकर टीईटी के लिए आवेदन कर दिया था। इस
दौरान बीएड का परिणाम आने से पहले ही टीईटी पास कर लिया था।
