लखनऊ (ब्यूरो)। माध्यमिक शिक्षा विभाग के बाद अब बेसिक शिक्षा विभाग में तैनात शिक्षकों कोभी सत्र लाभ सुविधा मिलेगी। अब एक अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 के बीच रिटायर होने वाले बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षक 31 मार्च तक काम करते रहेंगे।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद बेसिक शिक्षा की प्रमुख सचिव डिंपल वर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
शिक्षकों को अभी तक सत्रांत का लाभ मिलता था।
इस साल जुलाई के बजाय शैक्षिक सत्र की शुरुआत एक अप्रैल से हो गई।
ऐसे में अप्रैल के बार रिटायर होने वाले शिक्षकों की मांग थी कि उन्हेंसत्र का लाभ सत्र के आखिर यानि 31 मार्च 2016 तक दिया जाए।
शिक्षामित्रों के समायोजन के चक्कर में विभाग ने इनकी मांग को अनसुना करते हुए पहले की तरह 30 जून को ही शिक्षकों को सेवानिवृत्त कर दिया। इस पर शिक्षकों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
जहां से उन्हें राहत मिल गई। ऐसे में विभाग ने शुक्रवार को इस सत्र लाभ देने संबंधी आदेश जारी कर दिया।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश ।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
हाईकोर्ट के आदेश के बाद बेसिक शिक्षा की प्रमुख सचिव डिंपल वर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
शिक्षकों को अभी तक सत्रांत का लाभ मिलता था।
इस साल जुलाई के बजाय शैक्षिक सत्र की शुरुआत एक अप्रैल से हो गई।
ऐसे में अप्रैल के बार रिटायर होने वाले शिक्षकों की मांग थी कि उन्हेंसत्र का लाभ सत्र के आखिर यानि 31 मार्च 2016 तक दिया जाए।
शिक्षामित्रों के समायोजन के चक्कर में विभाग ने इनकी मांग को अनसुना करते हुए पहले की तरह 30 जून को ही शिक्षकों को सेवानिवृत्त कर दिया। इस पर शिक्षकों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
जहां से उन्हें राहत मिल गई। ऐसे में विभाग ने शुक्रवार को इस सत्र लाभ देने संबंधी आदेश जारी कर दिया।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश ।
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