नई दिल्ली: यूपी में शिक्षामित्रों का सहायक शिक्षक के तौर पर नियुक्ति को रद्द करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक 11 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी।
हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिसंबर को अंतरिम रूप से स्थगित कर दिया था।
इस मामले में आगे सुनवाई 11 जुलाई को होगी।
हाईकोर्ट ने 1.72 लाख शिक्षा मित्रों की नियुक्ति रद्द कर दी थी। फैसले में उच्च अदालत ने कहा था कि बिना शिक्षक योग्यता परीक्षा (टीईटी) पास किए किसी को सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्ति नहीं की जा सकती। इस मामले में दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के अध्यक्ष अनिल यादव भी पार्टी हैं।
जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने टीईटी तथा मेरिट के आधार पर 72 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले से संबंधित सुनवाई को शिक्षामित्रों के मामले से अलग कर दिया। अब सहायक टीचरों की भर्ती मामले की सुनवाई 9 मई को होगी। इस मामले में यूपी सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने को है। सुनवाई के दौरान यूपी सरकार की ओर से कहा गया कि पिछले आदेश के तहत सरकार ने 1100 आवेदकों में से 825 की नियुक्ति की है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा कि और वह और आवेदनों पर भी विचार करे और रिपोर्ट पेश करे।
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