शिक्षामित्रो की बीटीसी ट्रेनिंग के खिलाफ पड़ी याचिका खारिज
इलाहबाद
हाई कोर्ट में शिक्षामित्रों की दूरस्थ बीटीसी ट्रेनिंग के खिलाफ कुलदीप
सिंह और मणिभूषण शर्मा की याचिका पर 28 अप्रैल को हाई कोर्ट इलाहबाद में
सुनवाई हुई ।
इस याचिका में संस्थागत बीटीसी धारक याचिका कर्ताओं ने सवाल उठाया था कि शिक्षामित्र शिक्षक नहीं थे इस लिए एससीईआरटी को इनके प्रशिक्षण का अधिकार नहीं है। साथ ही एनसीटीई के नियम अपेंडिक्स 9 का हवाला दिया गया था। याचिका में शिक्षामित्रों के दुरस्थ् बीटीसी प्रशिक्षण को रद्द करने की मांग की गई थी। इस केस में बरेली से रबीअ बहार और रायबरेली से केसी सोनकर और उनके सहयोगी भी प्रतिवादी थे। केस के प्रतिवादी रहे बरेली के समायोजित शिक्षक रबीअ बहार ने बताया कि शिक्षामित्रों का प्रशिक्षण एनसीटीई की गाइड लाइन और एमएचआरडी के आदेश के क्रम में कराया गया है। इस मुद्दे पर उनके अधिवक्ता शैलेन्द्र श्रीवास्तव ने अपना पक्ष मज़बूती से रखा। ये सुनवाई इलाहबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश बी अमित स्थेलकर की एकल पीठ में हुई। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने माना की शिक्षामित्रो से सम्बंधित प्रकरण पूर्णपीठ द्वारा निर्णीत कर दिया गया है और प्रशिक्षण ncte की अनुमति से हुआ है इस लिए याचिका चलने योग्य नही है और ये कहते हुए याचिका को ख़ारिज कर दिया।
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