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सहायक अध्यापकों की भर्ती में आरक्षण देने की मांग हाईकोर्ट ने की ख़ारिज

इलाहाबाद : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अल्पसंख्यक विद्यालय के बीटीसी प्रशिक्षुओं को प्राथमिक अध्यापकों की भर्ती में आरक्षण देने और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) नियमावली 1981 के नियम 14 (1) को असंवैधानिक करार देने की मांग में दाखिल याचिका खारिज कर दी।
कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण कानून और भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक विद्यालय के छात्रों को आरक्षण देने का उपबंध नहीं है। ऐसी मांग करना असंवैधानिक है। यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टंडन और न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल की खंडपीठ ने राहुल यादव व अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता एमडी मिश्र, बेसिक शिक्षा परिषद के अधिवक्ता राम विलास यादव व स्थायी

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