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फर्जी डिग्री मामले में स्मृति ईरानी को समन पर फैसला 6 को

केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी पर दर्ज फर्जी डिग्री मामले में समन भेजने को लेकर तीस हजारी कोर्ट की मजिस्ट्रेट अदालत ने फैसला 6 अक्टूबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। महानगर दंडाधिकारी हरविंदर ने
कहा कि मामले में उनका आदेश अभी तैयार नहीं हुआ है।
यह याचिका अहमेर खान नामक स्वतंत्र पत्रकार ने लगाई थी, जिसमें कहा गया कि स्मृति ईरानी ने अप्रैल 2004 में चांदनी चौक से लोकसभा चुनाव लड़ते वक्त चुनावी हलफनामे में बताया था कि उन्होंने 1996 में दिल्ली विश्वविद्यालय के पत्रचार से बीए की थी।
 जुलाई 2011 में गुजरात से राज्यसभा चुनाव लड़ते वक्त उन्होंने कहा था कि वह दिल्ली विश्वविद्यालय से बी.कॉम पार्ट प्रथम वर्ष ही पास हैं। 2014 में अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ते वक्त अपने हलफनामे में भी कहा कि वह दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निग से बी.कॉम प्रथम वर्ष ही पास हैं।

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