लेखपाल भर्ती में रिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर जवाब-तलब

इलाहाबाद : हाईकोर्ट ने लेखपालों की भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद क्षैतिज आरक्षण और लेफ्ट ओवर पदों पर भर्तियों को लेकर संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों से चार सप्ताह में जवाब-तलब किया है।
लेखपाल भर्ती में साक्षात्कार तक पहुंचने के बाद चयन से वंचित रह गए तमाम अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर रिक्त रह गए पदों पर नियुक्ति देने की मांग की है। मनोज मिश्र और कई अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति बी. अमित स्थालेकर सुनवाई कर रहे हैं।
याची के अधिवक्ता ने बताया कि लेखपाल भर्ती का परिणाम जारी होने के बाद अलीगढ़ में तीन, जौनपुर में नौ, गोरखपुर में दो तथा पीलीभीत में 21 पद क्षैतिज आरक्षण कोर्ट के तहत योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल पाने के कारण रिक्त रह गए हैं। 1993 की आरक्षण नियमावली के तहत पहले विशेष आरक्षित कोटे के रिक्त रह गए पदों को अगली भर्ती के लिए कैरी फारवर्ड कर दिया जाता था, मगर सात अप्रैल 2016 को सरकार ने शासनादेश जारी कर रिक्त पदों के सामान्य अभ्यर्थियों से भरने का निर्देश दिया है। इसके तहत इन पदों को भरने की मांग की गई। इसी प्रकार से कुशीनगर में 16, बलिया में आठ और देवरिया 21 पद चयनित अभ्यर्थियों के ज्वाइन नहीं कर पाने के कारण रिक्त रह गए हैं। इन पदों को भी सामान्य अभ्यर्थियों से भरने की मांग की गई है। कोर्ट ने मामले को विचारणीय मानते हुए संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों से जवाब मांगा है।
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