अब आरटीई के मानक के अनुसार शिक्षकों को देना होगा वेतन

शिक्षकों की भर्ती से लेकर सैलरी तक आरटीई के मानकों के अनुरूप होनी चाहिए। सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षक के साथ ही प्रशिक्षित शिक्षक सैलरी स्ट्रक्चर का अनुसरण होना चाहिए।
बावजूद इसके कई स्कूलों में इसका अनुसरण न होने की शिकायत सीबीएसई को मिली है। इस संबंध में बोर्ड ने सर्कुलर जारी कर मानक के अनुसार शिक्षक भर्ती और सैलरी स्ट्रक्चर के अनुसरण के निर्देश दिए हैं। बोर्ड का मानना है कि स्कूल में न केवल नई पीढ़ी के भविष्य का निर्माण होता है बल्कि शिक्षक छात्रों के आदर्श होते हैं। ऐसे में आरटीई के तहत विद्यालय में प्रशिक्षित शिक्षक ही भर्ती किए जाएं। बोर्ड ने यह भी कहा है कि इन शिक्षकों की सैलरी प्रशिक्षित शिक्षकों के सैलरी के बराबर ही होनी चाहिए। तभी सीबीएसई स्कूलों में क्वालिफाइड शिक्षक आएंगे और शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर रखा जा सकेगा। बोर्ड का कहना है कि सीबीएसई से मान्यता प्राप्त कई स्कूलों की यह शिकायत प्राप्त हुई है कि वहां प्रशिक्षित शिक्षक सैलरी स्ट्रक्चर का अनुसरण नही किया जाता है। इस सैलरी का आंशिक भाग ही दिया जाता है। बोर्ड ने ऐसे स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि आरटीई के मानकों और सीबीएसई के नियमों का पालन करते हुए शिक्षक भर्ती और सैलरी का प्रारुप ही फॉलो किया जाए। जिले में सीबीएसई स्कूलों की संख्या - लगभग 25 शिक्षकों की संख्या - लगभग 50 शिक्षक प्रति विद्यालय क्या है आरटीई का नियम - विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षकों की भर्ती की जाए। साथ ही उन्हें प्रशिक्षित शिक्षक की सैलरी दी जाए। यह सैलरी स्ट्रक्चर स्कूल स्टेट या सेंट्रल के अनुरूप रख सकते हैं। वर्जन विद्यालय में शिक्षकों को मानक के अनुसार सैलरी दी जाती है। हमारे विद्यालय में सातवां वेतन आयोग भी लागू कर दिया गया है। अनुपम जग्गा, प्रिंसिपल, दिल्ली पब्लिक स्कूल आरटीई के तहत विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षकों की भर्ती होनी चाहिए। साथ ही प्रत्येक विद्यालय में प्रशिक्षित शिक्षक सैलरी स्ट्रक्चर का अनुसरण किया जाना चाहिए। यह राज्य या केंद्र स्तर पर तय की गई सैलरी स्ट्रक्चर होनी चाहिए। प्रदीप कुमार द्विवेदी, जिला विद्यालय निरीक्षक
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