Leaderboard Ad – Below Nav

Ad – Above Posts (Multiplex/Display)

Ad – Between Posts Section

नियोजित शिक्षकों के मामले में पटना हाई कोर्ट ने समान कार्य- समान वेतन मामले के आदेश को रखा सुरक्षित


पटना। बिहार के माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नियोजित शिक्षकों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने की मांग को लेकर दायर रिट याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने सोमवार को सुनवाई पूरी करते हुए अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।
मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन एवं न्यायाधशी डा. अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने द बिहार सेकेंडरी टीचर्स स्ट्रगल कमिटी एवं अन्य कई ओर से दायर रिट याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया।

गौरतलब है कि याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया था कि सूबे के माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नियोजित शिक्षकों से समान कार्य तो लिया जा रहा है परंतु समान वेतन नहीं दिया जा रहा है और उनके साथ वेतन देने के मामल में भेदभाव बरता जा रहा है। अदालत को यह भी बताया गया था कि हालात तो यहां और विकट हो जाती है।
वहीं इन नियोजित शिक्षकों का वेतन विद्यालय में कार्यरत चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों से भी कम है। जिसपर अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह इस मामले में स्थिति स्पष्ट करें। सोमवार की सुनवाई के क्रम में दोनों पक्षों ने अपना-अपना पक्ष रखा। सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।sponsored links:
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

UPTET news