मुरादाबाद/ अमर उजाला ब्यूरो संभल में रहने वाली एक युवती की सहायक अध्यापिका की नौकरी चली गई तो मंगेतर ने उससे शादी करने से इंकार कर दिया है।
इस संबंध में पीड़िता ने न्यायालय में शिकायत की, न्यायालय के निर्देश पर सिविल लाइन थाने में मंगेतर, सहित पांच लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। आरोपी पक्ष अमरोहा का रहने वाला है।
संभल के असमोली थानाक्षेत्र में रहने वाली युवती ने न्यायालय में दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया है कि उसकी बड़ी बहन की शादी अमरोहा के डिडौली थानाक्षेत्र के एक गांव में हुई है। युवती की भी शादी उसके पिता ने बड़ी बहन की ससुराल में तय की थी। आठ जनवरी को उसकी मंगनी भी हो गई थी, शादी की तिथि अभी तय नहीं की गई थी। युवती उस वक्त सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत थी। आरोप है कि मंगनी तय होने के बाद मंगेतर उसके घर पर आता जाता रहा और उससे शारीरिक संबंध बनाता रहा।
इसके बाद 25 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द कर दिया, जिसके बाद युवती की सहायक अध्यापिका की नौकरी चली गई। आरोप है कि नौकरी जाने के बाद मंगेतर ने शादी का रिश्ता तोड़ दिया। मामले की शिकायत छात्रा ने स्थानीय पुलिस से की लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। आरोप है कि 26 सितंबर को युवती मामले की शिकायत करने के लिए डीआईजी कार्यालय आ रही थी तो उसे फव्वारा चौक के पास मंगेतर और उसके पिता ने रोक लिया। युवती की पिटाई कर जान से मारने की धमकी दी गई।
मामले की शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई तो पीड़िता ने मुरादाबाद कोर्ट में शिकायत की। एसएचओ सिविल लाइन अजीत सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर आरोपी पक्ष के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। जांच की जा रही है, दोनों पक्षों से बातचीत कर कार्रवाई की जाएगी।
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इस संबंध में पीड़िता ने न्यायालय में शिकायत की, न्यायालय के निर्देश पर सिविल लाइन थाने में मंगेतर, सहित पांच लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। आरोपी पक्ष अमरोहा का रहने वाला है।
संभल के असमोली थानाक्षेत्र में रहने वाली युवती ने न्यायालय में दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया है कि उसकी बड़ी बहन की शादी अमरोहा के डिडौली थानाक्षेत्र के एक गांव में हुई है। युवती की भी शादी उसके पिता ने बड़ी बहन की ससुराल में तय की थी। आठ जनवरी को उसकी मंगनी भी हो गई थी, शादी की तिथि अभी तय नहीं की गई थी। युवती उस वक्त सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत थी। आरोप है कि मंगनी तय होने के बाद मंगेतर उसके घर पर आता जाता रहा और उससे शारीरिक संबंध बनाता रहा।
इसके बाद 25 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द कर दिया, जिसके बाद युवती की सहायक अध्यापिका की नौकरी चली गई। आरोप है कि नौकरी जाने के बाद मंगेतर ने शादी का रिश्ता तोड़ दिया। मामले की शिकायत छात्रा ने स्थानीय पुलिस से की लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। आरोप है कि 26 सितंबर को युवती मामले की शिकायत करने के लिए डीआईजी कार्यालय आ रही थी तो उसे फव्वारा चौक के पास मंगेतर और उसके पिता ने रोक लिया। युवती की पिटाई कर जान से मारने की धमकी दी गई।
मामले की शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई तो पीड़िता ने मुरादाबाद कोर्ट में शिकायत की। एसएचओ सिविल लाइन अजीत सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर आरोपी पक्ष के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। जांच की जा रही है, दोनों पक्षों से बातचीत कर कार्रवाई की जाएगी।
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