Leaderboard Ad – Below Nav

Ad – Above Posts (Multiplex/Display)

Ad – Between Posts Section

DELED 2017: डीएलएड में प्रवेश न देने पर जवाब-तलब, हाईकोर्ट में याचिका दायर

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विपुल कुमार को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी डायट कोठी गेट हापुड़ गाजियाबाद में डीएलएड कोर्स में अधिक अंक पाने के बावजूद प्रवेश न देने के मामले में राज्य सरकार से एक हफ्ते में जवाब मांगा है।
कोर्ट ने कहा है कि आदेश का पालन नहीं होता है तो सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकरण उप्र इलाहाबाद दस्तावेजों के साथ 14 नवंबर को हाजिर हों। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने विपुल कुमार की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता दिनेश कुमार मिश्र ने बहस की। याची का कहना है कि वह पिछड़े वर्ग का अभ्यर्थी है। उसने 233 अंक प्राप्त किए हैं। पिछड़े वर्ग के अन्य अभ्यर्थी जिन्हें कम अंक प्राप्त हुए हैं उन्हें प्रवेश दिया गया है। जबकि, याची को मांगे गए प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही है।

sponsored links:
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

UPTET news