इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी टीजीटी
कला संस्कृत और बायोलॉजी के संशोधित चयन परिणाम में अभ्यर्थियों को बाहर
करने पर रोक लगा दी है।
कोर्ट ने इन अभ्यर्थियों को फिर से चयन सूची में
शामिल करने और संशोधित परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों को गैर विज्ञापित पदों
या आगे आने वाली भर्तियों के पदों पर नियुक्ति देने का आदेश दिया है। 1यह
आदेश न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा ने इस मामले को लेकर दाखिल कई याचिकाओं पर
सुनवाई करते हुए दिया है। कला शिक्षकों की ओर से ओम प्रकाश यादव व अन्य
बायोलॉजी के शिक्षकों विनोद कुमार चौधरी व अन्य तथा संस्कृत के संतोष कुमार
तिवारी व अन्य की याचिकाएं दाखिल हुई थीं। याचीगण के अधिवक्ता के अनुसार
कला के लिए 2009 जबकि संस्कृत और बायोलॉजी के लिए 2010 में विज्ञापन जारी
हुआ था। 2012 में अंतिम चयन परिणाम घोषित किया गया। 1जिसे हाईकोर्ट में गलत
प्रश्नों के आधार पर चुनौती दी गई। एकल न्यायपीठ ने चयन परिणाम रद करते
हुए विशेषज्ञों की राय लेकर संशोधित परिणाम घोषित करने का आदेश दिया था। इस
आदेश के अनुपालन में 2014 में संशोधित परिणाम घोषित किया गया।
sponsored links:
लेटेस्ट Sarkari Naukri, Govt Jobs, Results, Admit Card, Exam Dates और Education News के लिए भरोसेमंद वेबसाइट – E Sarkari Naukri Blog
Important Posts
Social Media Link
Advertisement
Breaking News
- Basic Shiksha News: नई शिक्षक भर्ती के लिए प्रशिक्षुओं ने बेसिक शिक्षा मंत्री को लिखा पत्र
- पद स्थापना तिथि से तैयार की जाएगी वरिष्ठता सूची : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News
- शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा हेतु "हिंदी विषय" के सम्पूर्ण नोट्स
- राजकीय स्कूलों में जल्द भर्ती होंगे हजारों चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News
- कासगंज में शिक्षिका ने छात्र को बेरहमी से पीटा, मुकदमा दर्ज
Govt Jobs : Opening
सदस्यता लें
टिप्पणियाँ भेजें (Atom)


कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें