प्रयागराज : इलाहबाद हाइकोर्ट ने प्रदेश के वित्तीय सहायता प्राप्त हाईस्कूल व इंटरमीडिएट कालेजों से संबद्ध प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को राजकीय सहायता प्राप्त होने की तारीख से वेतन दिए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है।
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ की याचिका पर न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया सुनवाई कर रहे हैं। याचिका में प्रदेश सरकार के शासनादेश को चुनौती दी गई है। याची का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने संबद्ध प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों को स्कूल के ग्रांट इन ऐड पर आने की तारीख से वेतन भुगतान का आदेश दो सितंबर 2014 को दिया था लेकिन, प्रदेश सरकार 26 जून 2015 को शासनादेश जारी कर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की तारीख से वेतन देने चाहती है। इसे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को इस मामले में चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
सोमवार से हाईकोर्ट में बैकलाग व पूरक फ्रेश सूची जारी नहीं होगी : इलाहाबाद हाईकोर्ट में आठ अप्रैल 2019 से अब बैकलाग व पूरक फ्रेश सूची जारी नहीं होगी। सुनवाई होने से बचे रह गए नए दाखिल मुकदमे अतिरिक्त सूची में फ्रेश के रूप में सूचीबद्ध होंगे। प्रतिदिन दाखिल होने वाले और सुनवाई से बचे या अधूरे सुने हुए मुकदमे दोनों फ्रेश के नाम से पेश होंगे। इस आशय का आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर ने जारी किया है।
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सोमवार से हाईकोर्ट में बैकलाग व पूरक फ्रेश सूची जारी नहीं होगी : इलाहाबाद हाईकोर्ट में आठ अप्रैल 2019 से अब बैकलाग व पूरक फ्रेश सूची जारी नहीं होगी। सुनवाई होने से बचे रह गए नए दाखिल मुकदमे अतिरिक्त सूची में फ्रेश के रूप में सूचीबद्ध होंगे। प्रतिदिन दाखिल होने वाले और सुनवाई से बचे या अधूरे सुने हुए मुकदमे दोनों फ्रेश के नाम से पेश होंगे। इस आशय का आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर ने जारी किया है।
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