यूपी में शिक्षक भर्ती मामले में यूपी सरकार को झटका, सुप्रीम कोर्ट लिया ये फैसला

लखनऊ. यूपी में शिक्षक भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। सर्वोच्च न्यायालय में यह याचिका इस मामले की सीबीआई जांच पर रोक के आदेश के खिलाफ लगाई है।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका इस मामले की सीबीआई जांच पर रोक के आदेश के खिलाफ लगाई गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने बीते साल सीबीआई जांच का आदेश दिया था लेकिन प्रदेश सरकार की अपील पर हाई कोर्ट की डिविजन बेंच ने इस साल फरवरी में सीबीआई जांच पर रोक लगा दी थी।
यह है पूरा मामला

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिये हुई परीक्षा के मामले में 7 जनवरी 2019 का शासनादेश निरस्त कर दिया था। इस शासनादेश के द्वारा जनरल व रिजर्व कैटेगरी के लिए क्रमशः 65 व 60 प्रतिशत क्वालिफाइंग मार्क्स घोषित किया गया था। जिस पर छात्रों ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसके बाद हाईकोर्ट ने दर्जनों याचिकाओं को मंजूर करते हुए कहा था कि पिछले साल सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा की तरह क्वालिफाइंग मार्क्स तय करते हुए रिजल्ट तीन महीने में घोषित करें। यह भर्ती प्रक्रिया 1 दिसंबर 2018 को शुरु की गई थी। जिसकी परीक्षा 6 जनवरी 2019 को हुई थी। परीक्षा होने के बाद 7 जनवरी को सरकार की तरफ से अनारक्षित वर्ग के लिए 65 और ओबीसी के लिए 60 प्रतिशत क्वालिफाइंग मार्क्स तय किए गए थे। सरकार के इस निर्णय को याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया था कि लिखित परीक्षा होने के बाद क्वालिफाइंग मार्क्स तय करना गैर कानूनन है। इस पर सरकार का कहना था कि कट ऑफ बढ़ाने के पीछे क्वालिटी एजुकेशन देने की मंशा है।
primary ka master, primary ka master current news, primarykamaster, basic siksha news, basic shiksha news, upbasiceduparishad, uptet
Originally published by https://e-sarkarinaukriblog.blogspot.com/