केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षक भर्ती में आरक्षण की अनदेखी

इलाहाबाद विश्वविद्यालय सहित देश के सात केंद्रीय विश्वविद्यालयों की शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों की अनदेखी की शिकायत एचआरडी मंत्रालय और यूजीसी से की गई है। शिकायती पत्र में कहा गया है कि प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर आरक्षण नियमों का उल्लंघन करते हुए कहीं ओबीसी तो कहीं ईडब्ल्यूएस तो कहीं पर दिव्यांगों के लिए पद आरक्षित नहीं किए गए हैं।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पदों का विज्ञापन 27 मई को जारी किया गया था। यह विज्ञापन केंद्र सरकार की अधिसूचना के मुताबिक नए आरक्षण रोस्टर के मुताबिक जारी हुआ था। शिकायती पत्र में कहा गया है कि प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर आर्थिक तौर पर कमजोर (ईडब्ल्यूएस) को आरक्षण नहीं दिया गया है। डॉ. हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर (मध्य प्रदेश) में भी प्रोफेसर पद पर ईडब्ल्यूएस को आरक्षण नहीं देने की बात पत्र में कही गई है।
तामिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय तथा हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर ईडब्ल्यूएस के साथ ही ओबीसी और दिव्यांग के लिए पद आरक्षित नहीं किए जाने की शिकायत की गई है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक में ओबीसी और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित नहीं किए तो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ की शिक्षक भर्ती में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर ईडब्ल्यूएस और प्रोफेसर पद पर दिव्यांगों को  आरक्षण नहीं दिया गया है। 
ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए पद आरक्षित नहीं
पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए पद आरक्षित नहीं किए जाने  का उल्लेख भी शिकायती पत्र में किया गया है।
गाइडलाइन का उल्लंघन

पत्र के जरिए केंद्रीय विश्वविद्यालयों पर यूजीसी की गाइडलाइन का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया गया है। पत्र में कहा गया है कि सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अपना आरक्षण रोस्टर तथा विज्ञापन यूजीसी को भेजकर अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। इतना ही नहीं विश्वविद्यालयों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने रोस्टर तथा विज्ञापन को अपनी वेबसाइट के साथ ही केंद्र की वेबसाइट पर भी डालें। 
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