बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जिले के
अंदर समायोजन 15 जुलाई तक किए जाएंगे। सोमवार को बेसिक शिक्षा विभाग की अपर
मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने इस बाबत समायोजन की नीति जारी कर दी।
छात्र-शिक्षक अनुपात से अधिक संख्या में कार्यरत शिक्षकों को ऐसे स्कूलों
में समायोजित किया जाएगा, जहां शिक्षकों की कमी है। समायोजन में दिव्यांग
और सैन्यकर्मियों की पत्नियों व पतियों को वरीयता दी जाएगी। गांव से शहर और
शहर से गांव के स्कूल में समायोजन नहीं होगा।
समायोजन नीति के तहत जिले के अंदर शिक्षकों के समायोजन के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी। समिति में अपर जिलाधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य की ओर से नामित सदस्य, जिला मुख्यालय पर कार्यरत खंड शिक्षा अधिकारी को सदस्य नियुक्त किया जाएगा। कुमार ने स्पष्ट किया है कि समायोजन में अनियमितता की शिकायत मिलने पर प्रत्येक स्तर पर जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाएगी।
समायोजन से बंद न हो कोई स्कूल
समायोजन नीति के तहत डीएम को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इससे कोई विद्यालय बंद न हो। साथ ही प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान व गणित के अध्यापक उपलब्ध रहें। इसके अतिरिक्त जिन स्कूलों में छात्राओं की संख्या अधिक है, वहां अनिवार्य रूप से एक अध्यापिका नियुक्त की जाएगी।
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समायोजन नीति के तहत जिले के अंदर शिक्षकों के समायोजन के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी। समिति में अपर जिलाधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य की ओर से नामित सदस्य, जिला मुख्यालय पर कार्यरत खंड शिक्षा अधिकारी को सदस्य नियुक्त किया जाएगा। कुमार ने स्पष्ट किया है कि समायोजन में अनियमितता की शिकायत मिलने पर प्रत्येक स्तर पर जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाएगी।
समायोजन से बंद न हो कोई स्कूल
समायोजन नीति के तहत डीएम को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इससे कोई विद्यालय बंद न हो। साथ ही प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान व गणित के अध्यापक उपलब्ध रहें। इसके अतिरिक्त जिन स्कूलों में छात्राओं की संख्या अधिक है, वहां अनिवार्य रूप से एक अध्यापिका नियुक्त की जाएगी।
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