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यूपी में शिक्षक बनना है तो ये योग्यताएं होना होगा अनिवार्य, पढ़ें योगी सरकार का फैसला

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में मंत्रिमंडल की बैठक में शिक्षक भर्ती को लेकर अहम फैसला लिया गया। कैबिनेट की बैठक के बाद सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह
एवं श्रीकांत शर्मा ने पत्रकार वार्ता में बताया कि कैबिनेट ने गैर सरकारी सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल के शिक्षकों की भर्ती एवं सेवा शर्तों में संसोधन के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब अध्यापक भर्ती के लिए टीईटी क्वालिफाई करना आवश्यक हो गया है। इसके साथ ही आयु सीमा 21-40 और स्नातक में 50 प्रतिशत अंक अनिवार्य कर दिया गया है।
अस्थायी नियुक्तियां नहीं 
एडेड स्कूलों में अस्थायी नियुक्तियां नहीं की जा सकेंगी। वहीं शिक्षकों के कर्तव्यों को भी इसमें शामिल किया गया है। संशोधन के बाद एडेड स्कूलों की मान्यता भी वापस ली जा सकेगी।
नये सिरे से आकलन
राज्य सरकार ने एडेड स्कूलों में नये सिरे से जनशक्ति निर्धारण का निर्देश दिया है। अब इन स्कूलों में न्यूनतम 3 शिक्षक होंगे। वहीं 35 बच्चों पर एक शिक्षक का मानक रखा गया है। बच्चों की संख्या 100 से ज्यादा होने पर ही प्रधानाध्यापक का पद मान्य होगा।

प्रदेश में 3082 एडेड स्कूल हैं। इन स्कूलों में शिक्षकों व कर्मचारियों का वेतन सरकार देती है। अभी तक यहां प्रबंधन अपने स्तर से भर्ती करता था। संशोधन के मुताबिक, टीईटी पासिंग मार्क्स, भर्ती परीक्षा व भर्ती परीक्षा उत्तीर्णांक के मुताबिक भर्ती होगी। प्रबन्धन को रिक्तियों की सूचना बीएसए को भेजनी होगी।

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