नई दिल्ली। बिहार की राजधानी पटना स्थित हाईकोर्ट (bihar High Court) ने NIOS से डीएलएड (d El Ed) की डिग्री को शिक्षा विभाग में शिक्षक पद पर नौकरी (government teacher job) के लिए वैध दस्तावेज घोषित कर दिया है। बिहार राज्य की हाईकोर्ट ने नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन पास करने वाले उम्मीदवारों को शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल करने के आदेश दिए हैं।
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 30 दिनों के अंदर इन अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र स्वीकारने का निर्देश दिया है। जस्टिस प्रभात कुमार झा ने इस मामले पर पहले ही सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था। 18 माह के डिप्लोमा इन एलिमेंटरी एजुकेशन डिग्रीधारी शिक्षकों को राज्य सरकार ने पंचायत शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति नहीं दी थी। हाईकोर्ट ने आज इनके पक्ष में निर्णय दिया है। इससे लगभग 2.5 लाख उम्मीदवारों को बहाली प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिलेगा।
बता दें कि बिहार में शिक्षकों की बहाली के दौरान एनआईओएस से डीएलएड प्रशिक्षित शिक्षकों की मान्यता का मुद्दा तेजी से गर्माया था। डीएलएड को बतौर शिक्षक नियुक्ति के लिए मान्यता न देने का मामला केंद्रीय कैबिनेट में भी उठा। केंद्रीय कैबिनेट में प्रधानमंत्री ने इस मामले पर चिंता जताई थी। एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को इस मामले में जल्द से जल्द फैसला लेने का निर्देश दिया था। हाल ही में राज्यसभा में राजद सांसद प्रो. मनोज कुमार झा ने इस मुद्दे को उठाया था। मनोज कुमार झा का कहना था कि ये बिहार के कोई एक शिक्षक नहीं बल्कि 14 लाख परिवारों से जुड़ा मामला है। राजधानी पटना समेत कई जिलों में एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे थे।