इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 69 हजार
सहायक शिक्षकों की भर्ती में राज्य सरकार समेत सभी पक्षकारों की विशेष अपील
पर उनके वकीलों को लिखित बहस 23 जनवरी तक दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जौहरी की
खंडपीठ ने यह आदेश इससे संबंधित अपीलों पर दिया। इस मामले में फाइनल सुनवाई
जारी है।
इस मामले में एकल न्यायाधीश के उस फैसले और आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें राज्य सरकार को भर्ती परीक्षा में न्यूनतम अर्हता अंक सामान्य वर्ग के लिए 45 और आरक्षित वर्ग के लिए 40 फीसदी रखे जाने के निर्देश दिए गए थे।
इस मामले में कोर्ट के समक्ष राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने गत 24 सितंबर को दलीलें दी थीं। इसके बाद से अन्य पक्षकारों के अधिवक्ताओं की बहस जारी थी। कोर्ट ने अगली सुनवाई 23 जनवरी को नियत की है।
इस मामले में एकल न्यायाधीश के उस फैसले और आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें राज्य सरकार को भर्ती परीक्षा में न्यूनतम अर्हता अंक सामान्य वर्ग के लिए 45 और आरक्षित वर्ग के लिए 40 फीसदी रखे जाने के निर्देश दिए गए थे।
इस मामले में कोर्ट के समक्ष राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने गत 24 सितंबर को दलीलें दी थीं। इसके बाद से अन्य पक्षकारों के अधिवक्ताओं की बहस जारी थी। कोर्ट ने अगली सुनवाई 23 जनवरी को नियत की है।