69000 शिक्षक भर्ती मे समस्त सम्मिलित शिक्षामित्र साथियो को राम शरण मौर्य/टीम बहराइच का सादर प्रणाम। कोर्ट अपडेट-12.02.2020 साथियो
आज अपना केस 3.05 मिनट पर प्रारम्भ हुआ उपेन्द्र मिश्रा साहब अपना आर्गुमेंट पूरा करने हेतु डायस पर आये और अपनी बहस प्रारम्भ किया ।उन्होने मेन टारगेट आज दोनो 68500 व 69000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा को एक ही भर्ती का अंग कहने का प्रयास किया तथा उनका कहना था जो नियम 68500 मे लागू किये गये है वही नियम 69000 मे भी लागू हो । तथा इसके बाद 8 दो मे न्यूनतम योग्यता जहां पर बीसवें संशोधन के तहत एटीआर को रखा गया था को 22 वें संशोधन द्वारा रुल 14 वन मे जोड़ दिया गया क्योकि एन सी टी द्वारा न्यूनतम योग्यता मे सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा नही रखा गया है।
इसके बाद आज श्री मिश्रा द्वारा रुल 2w,2x,2yकी भी कोर्ट के सामने चर्चा की जिसमे एटीआर के सम्बंध मे तथ्य परिभाषित है।इससे पहले सरकार के अपील मे शिक्षामित्र और बीटीसी या बीएड द्वारा प्राप्तांक के आधार पर की गयी तुलना को भी कोर्ट को बताया जिसके
अन्तर्गत शिक्षामित्र वेटेज जोड़कर अधिक गुणांक प्राप्त करने को परिभाषित किया जिसपर जस्टिस करुणेष सिंह पवार साहब ने 25 अंक वेटेज को सही बताया ।कोर्ट आगे 18 .02.2020 को केस कांटीन्यू करते हुये 12 बजे से केस को बेंच सेक्रेटरी से पंजीकृत करने का निर्देश दिया तथा उपेन्द्र मिश्रा साहब को मात्र 30 मिनट का समय ही फिक्स किया है । सभी साथियो से निवेदन है कि विरोधी अफवाहो से दूर रहे तथा मुख्य टीम के विद्वान अधिवक्ता डा एल पी मिश्रा साहब के बारी का इन्तजार करे।
आपका राम शरण मौर्य बलराम बाजपेयी टीम बहराइच के समस्त सहयोगी साथीगण।