सहायक शिक्षक के 69 हजार पदों पर भर्ती मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में विपक्षी अभ्यर्थियों की ओर से मंगलवार को लिखित बहस दाखिल कर दी गई है।
मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल व न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने 8 जून को अपना आदेश सुरक्षित कर लिया था। हालांकि कोर्ट ने आदेश जारी करने के लिए कोई तिथि नियत नहीं की है।वरिष्ठ अधिवक्ता एचजीएस परिहार ने बताया कि न्यायालय ने सोमवार को सुनवाई के बाद राज्य सरकार की अपीलों की ग्राह्यता व एकल पीठ के 3 जून के आदेश पर रोक के बावत अपना आदेश सुरक्षित करते हुए, सभी पक्षकारों को अपनी-अपनी लिखित बहस चौबीस घंटे में दाखिल करने को कहा था।
परिहार ने बताया कि मंगलवार को एकल पीठ में जिन अभ्यर्थियों के पक्ष में अंतरिम आदेश हुआ था उनकी ओर से लिखित बहस बेंच के सेकेट्री को दे दी गई है। लिखित बहस में अभ्यर्थियों की ओर से राज्य सरकार की अपीलों का विरोध किया गया है।
परिहार ने बताया कि मंगलवार को एकल पीठ में जिन अभ्यर्थियों के पक्ष में अंतरिम आदेश हुआ था उनकी ओर से लिखित बहस बेंच के सेकेट्री को दे दी गई है। लिखित बहस में अभ्यर्थियों की ओर से राज्य सरकार की अपीलों का विरोध किया गया है।