69000 शिक्षक भर्ती के आवेदन की अंतिम तिथि ही अर्हता के लिए मान्य, हाईकोर्ट ने दिया फैसला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में नियुक्तियां शासनादेशों और गाइड लाइन के आधार पर करने की मांग में दाखिल याचिका बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से जानकारी मिलने पर निस्तारित कर दी। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने देवेंद्र सिंह और सात अन्य की याचिका पर दिया है।
बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से कोर्ट को बताया गया कि आवेदन की अंतिम तिथि 22 दिसंबर 2018 ही अर्हता के लिए निर्धारित है। इस तिथि तक आवश्यक अर्हता वाले ही नियुक्ति के हकदार होंगे। इस जानकारी के बाद कोर्ट ने याचिका निस्तारित करते हुए रिकार्ड में दर्ज करने का निर्देश दिया।


याचिका में मांग की गई थी कि परिषद को आदेश दिया जाए नियुक्तियां 16 मई 2020 के शासनादेश के तहत ही की जाएं।