नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले के तहत सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की पदोन्नति के लिए महिला-पुरुष की अलग वरिष्ठता सूची तैयार करने
पर रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि पदोन्नति के लिए वरिष्ठता क्रम ही आधार होगा। जिसकी नियुक्ति पहले होगी वही पहले पदोन्नति पाएगा। इसके लिए महिला-पुरुष के लिए अलग से वरिष्ठता सूची तैयार कर पदोन्नति देना पूरी तरह गैरकानूनी है। पीठ ने दिल्ली सरकार की याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि पदोन्नति के लिए महिला-पुरुष में भेदभाव का कोई आधार नहीं है।