बदल गए पीपीएफ, आधार और बीमा से जुड़े नियम: सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़े नए नियम

 नई दिल्ली। नया महीना शुरू हो गया है। इस महीने में कई नए नियम लागू होने जा रहे हैं। इन बदलावों में आधार कार्ड, एसटीटी, टीडीएस और प्रत्यक्ष कर से जुड़े नियम शामिल हैं। पीपीएपफ और सुकन्या समृद्धि योजना के नियमों में भी परिवर्तन हुआ है।


पैन और आधार कार्ड से जुड़े नियम बदले केंद्रीय बजट 2024 में उस प्रावधान को रद्द करने काप्रस्ताव रखा गया था जो आधार नंबर के बजाय आधार एनरोलमेंट आईडी का उल्लेख करने की इजाजत देता है। इस नियम का मकसद पैन के दुरुपयोग को रोकना है। आज से कोई भी पैन अलॉटमेंट के लिए आवेदन पत्र और अपने आयकर रिटर्न में अपने आधार एनरोलमेंट आईडी का उल्लेख नहीं कर पाएगा।

ट्राई के नए नियम के मुताबिक अब मोबाइल इस्तेमाल करने वाले अपने क्षेत्र में उपलब्ध नेटवर्क की जानकारी पा सकेंगे और स्पैम यानी झांसा देने वाले फोन कॉल्स कम आएंगे। ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को स्पैम कॉल्स की सूची बनाने और सुरक्षित यूआरएल या ओटीपी लिंक ही मैसेज में भेजने के निर्देश दिए हैं। ये कदम ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने में मदद करेंगे।

एक से ज्यादा पीपीएफ खाते वाले ध्यान दें नाबालिग के नाम से खोले गए अनियमित पीपीएफ खातों पर बचत खाते का ब्याज मिलेगा, जब तक वह 18 वर्ष के नहीं हो जाते। अगर एक से ज्यादा पीपीएफ खाते हैं, तो केवल एक पर ब्याज मिलेगा।

सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़े नए नियम

सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश को लेकर नए नियमों के मुताबिक, ऐसे खाते जो लड़की के माता-पिता या कानूनी अभिभावक ने नहीं खोले हैं, उन्हें अब नई गाइडलाइन के हिसाब से माता-पिता या कानूनी अभिभावक के नाम पर ट्रांसफर करना होगा।



फोनपे ने जार के साथ साझेदारी की

नई दिल्ली। फोनपे ने अपने प्लेटफॉर्म पर ‘डेली सेविंग्स’ नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए जार के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की, जिससे हर दिन बचत के जरिए 24k डिजिटल गोल्ड में पैसा बचा सकेंगे। डेली सेविंग्स के साथ, यूजर हर दिन 10 रुपये से 5000 तक डिजिटल गोल्ड में निवेश कर सकते हैं।

गोल्ड लोन देने वालों को आरबीआई के निर्देश

नई दिल्ली। आरबीआई ने कहा उसने सोने के बदले कर्ज देने वाले संस्थानों के कामकाज में अनियमितताएं पाई हैं व उनसे अपनी नीतियों एवं पोर्टफोलियो की समीक्षा को कहा है। केंद्रीय बैंक ने कहा हाल में हुई समीक्षा में सोने के आभूषणों व आभूषणों को गिरवी रखकर दिए जाने वाले कर्जं में खामियां सामने आई हैं।