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टीजीटी 2021 भर्ती के दो प्रश्नों पर हाईकोर्ट सख्त, विशेषज्ञ समिति गठित करने का आदेश

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टीजीटी अध्यापक भर्ती 2021 में शामिल दो विवादित प्रश्नों के गलत उत्तर की शिकायतों पर महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए मामले को विषय विशेषज्ञ समिति के पास भेजने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि समिति प्रश्न-विवाद की जांच कर अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही याचियों को मिलेगा अतिरिक्त अंक

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हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि विशेषज्ञ समिति उन दो प्रश्नों के उत्तर कुंजी को गलत पाती है, तो सही उत्तरों के आधार पर याचियों को ही अतिरिक्त अंक प्रदान किए जाएंगे, और उसी के अनुसार उन्हें चयन एवं नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।

चयनित उम्मीदवारों पर नहीं पड़ेगा प्रभाव

न्यायालय ने विशेष रूप से यह कहा कि इस कार्रवाई का पहले से चयनित व नियुक्त अध्यापकों पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा
समिति की नई रिपोर्ट का लाभ केवल याचियों को दिया जाएगा, इससे चल रही नियुक्तियों, पदों या चयनित अभ्यर्थियों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

आयोग की वेबसाइट पर रिपोर्ट अपलोड करने का निर्देश

हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड/आयोग को आदेश दिया कि विशेषज्ञ समिति की अंतिम रिपोर्ट आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से अपलोड की जाए, ताकि प्रक्रिया पारदर्शी रहे और अभ्यर्थियों को तथ्य स्पष्ट रूप से उपलब्ध हों।

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