उत्तर प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद और अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) जूनियर हाई‑स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने उन कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी भुगतान का आदेश जारी किया है, जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है।
📜 आदेश के मुख्य बिंदु
शासनादेश के अनुसार, लाभार्थी होंगे:
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जिन कर्मचारियों ने न्यूनतम 20 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है या
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जिनकी आयु 45 वर्ष हो चुकी है,
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और जिन्होंने 60 या 62 वर्ष की सामान्य सेवानिवृत्ति का विकल्प लिए बिना स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है।
इन कर्मचारियों को उनकी सेवावधि के अनुसार नियमानुसार ग्रेच्युटी दी जाएगी।
🎯 निर्णय का महत्व
इस आदेश से उन शिक्षकों और कर्मचारियों को राहत मिलेगी जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के कारण ग्रेच्युटी से वंचित थे। अब उन्हें उनका न्यायसंगत आर्थिक लाभ मिलेगा और उनके भविष्य की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
📌 निष्कर्ष
प्रदेश सरकार का यह कदम शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के हित में लिया गया है। आदेश लागू होने के बाद सभी पात्र कर्मचारियों को उनके ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाएगा, जिससे उनके लिए आर्थिक राहत और सुरक्षा सुनिश्चित होगी।