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प्रथम समायोजन से स्थानांतरण विवाद हाई कोर्ट पहुँचा, डिवीजन बेंच ने सरकार से मांगा जवाब

बिग अपडेट ....

इलाहाबाद हाई कोर्ट डिवीज़न बेंच 👇


प्रथम समायोजन में स्थानांतरित शिक्षिका की वापसी का प्रकरण डिवीजन बेंच में दाखिल स्पेशल अपील में विचाराधीन:



प्रथम समायोजन में 30.06.2025 को स्थानांतरित शिक्षिका को कालांतर में द्वितीय चरण के समायोजन के दौरान वापस मूल विद्यालय में योगदान देने के आदेश निर्गत किये गये, जिसके विरुद्ध शिक्षिका द्वारा हाई कोर्ट की एकल पीठ के समक्ष रिट याचिका दाखिल की गई।


एकल पीठ द्वारा शिक्षिका की रिट याचिका खारिज कर दी गई, जिसके विरुद्ध शिक्षिका द्वारा डिवीजन बेंच में स्पेशल अपील दाखिल की गई है।


वापसी आदेश और एकल पीठ द्वारा पारित आदेश की अनियमितता के संबंध में प्रथम दृष्टया संतुष्ट होने के बाद माननीय खंड पीठ द्वारा सरकार और बी एस ए से ज़बाब मांगा गया है।


अपील पर अगली सुनवाई 25 मार्च 


धन्यवाद 

इलाहाबाद लीगल टीम

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