प्रदेश सरकार द्वारा पदोन्नति में आरक्षण के आदेश पर अमल नहीं करने से सुप्रीम कोर्ट खफा
नई दिल्ली/लखनऊ। पदोन्नति में आरक्षण को लेकर अदालती फैसले पर उत्तर प्रदेश द्वारा दाखिल अनुपालन रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। शीर्ष अदालत ने यूपी के मुख्य सचिव को तीन हफ्ते के भीतर हलफनामा के जरिए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। अदालत ने चेतावनी दी है कि अगर तय समय के भीतर हलफनामा नहीं दाखिल गया गया तो मुख्य सचिव को अदालत में हाजिर होना पड़ेगा।
न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने सिंचाई विभाग के प्रधान सचिव द्वारा अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने पर बेहद नाराजगी जताई। पीठ ने राज्य सरकार की ओर से पेश वकील से पूछा कि वर्ष 2012 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन किया गया या नहीं। इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट पेश की जाए। पीठ ने मुख्य सचिव को तीन हफ्ते के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने यह भी साफ किया कि इससे संबंधित कोई भी याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट विचार नहीं करेगा। शीर्ष अदालत सिंचाई विभाग के दो इंजीनियरों द्वारा दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही है। याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार वर्ष 2012 के आदेश का पालन नहीं कर र ही है। मालूम हो कि वर्ष 2007 में राज्य सकार ने अधिसूचना जारी कर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण देने का निर्णय लिया था। अधिसूचना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अधिसूचना को रद्द करते हुए कहा था कि इंदिरा शाहने के मामले में शीर्ष अदालत के फैसले से तहत पदोन्नति होगी। राज्य सरकार को लिस्ट तैयार कर यह बताने केलिए कहा गया था कि अदालती आदेश केतहत किन लोगों की पदोन्नति बनती है। साथ ही उन लोगों की भी सूची तैयार करने के लिए कहा गया था कि जिनकी पदोन्नति नहीं बनती थी लेकिन राज्य सरकार की अधिसूचना केबाद उनकी पदोन्नति हुई। ऐसे लोगों को पदानवति करने के लिए कहा गया था। अवमानना याचिका में कहा गया है कि ये सूची नहीं बनाई गई है।
तीन हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश, नहीं करने पर अदालत में पेश होना पड़ेगा
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न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने सिंचाई विभाग के प्रधान सचिव द्वारा अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने पर बेहद नाराजगी जताई। पीठ ने राज्य सरकार की ओर से पेश वकील से पूछा कि वर्ष 2012 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन किया गया या नहीं। इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट पेश की जाए। पीठ ने मुख्य सचिव को तीन हफ्ते के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने यह भी साफ किया कि इससे संबंधित कोई भी याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट विचार नहीं करेगा। शीर्ष अदालत सिंचाई विभाग के दो इंजीनियरों द्वारा दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही है। याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार वर्ष 2012 के आदेश का पालन नहीं कर र ही है। मालूम हो कि वर्ष 2007 में राज्य सकार ने अधिसूचना जारी कर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण देने का निर्णय लिया था। अधिसूचना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अधिसूचना को रद्द करते हुए कहा था कि इंदिरा शाहने के मामले में शीर्ष अदालत के फैसले से तहत पदोन्नति होगी। राज्य सरकार को लिस्ट तैयार कर यह बताने केलिए कहा गया था कि अदालती आदेश केतहत किन लोगों की पदोन्नति बनती है। साथ ही उन लोगों की भी सूची तैयार करने के लिए कहा गया था कि जिनकी पदोन्नति नहीं बनती थी लेकिन राज्य सरकार की अधिसूचना केबाद उनकी पदोन्नति हुई। ऐसे लोगों को पदानवति करने के लिए कहा गया था। अवमानना याचिका में कहा गया है कि ये सूची नहीं बनाई गई है।
तीन हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश, नहीं करने पर अदालत में पेश होना पड़ेगा
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