लखनऊ. उत्तर
प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों को मिलने वाले मकान किराए भत्ते में 20
प्रतिशत की बढोत्तरी का निर्णय लिया है और खादी एवं हथकरघा से जुडे
बुनकरों को रोजगार के अवसर बढाने के लिए सरकारी विभागों के लिए लघु, कुटीर
और हथकरघा इकाईयों से उत्पादित 11 प्रकार के वस्त्रों की खरीद को अनिवार्य
कर दिया है.
वृद्वि 1 अगस्त से लागू होगी
सरकारी प्रवक्ता ने बताया है मंत्रिपरिषद ने राज्य के विभिन्न श्रेणी के कार्मिको को वर्तमान में मिल रहे मकान किराए भत्ते की दरों में 20 प्रतिशत की वृद्वि करने का निर्णय लिया गया. यह वृद्वि एक अगस्त 2016 से प्रभावी होगी.
प्रवक्ता ने बताया कि इस निर्णय से प्रदेश के साढे आठ लाख राजकीय कर्मचारी साढे पांच लाख शिक्षक एक लाख शिक्षणेत्तर कर्मचारियों सहित निकाय जिला पंचायत विकास प्राधिकरणों स्वशासी संस्थाओं सार्वजनिक उपक्रमों निगमों तथा विकास प्राधिकरणों के कर्मचारी लाभान्वित होगे.
इस फैसले से न्यूनतम मकान किराया भत्ता 300 रूपए प्रतिमाह के स्थान पर बढकर 360 रूपए तथा अधिकतम 10.500 रूपए प्रतिमाह के स्थान पर 12.600 रूपए प्रतिमाह हो जाएगा.
उन्होंने यह भी बताया कि मंत्रिपरिषद ने सरकारी विभागों एवं शासकीय नियंत्रणाधीन निगमों तथा स्वयत्तशासी संस्थाओं के लिए लघु कुटीर और हथकरघा इकाईयों में बनने वाले 11 प्रकार के वस्त्रों की खरीदारी अनिवार्य कर दी है.
प्रवक्ता ने बताया कि यह निर्णय हथकरघा एवं कुटीर उद्यमों से जुडे बुनकरों को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से लिया गया है.
उन्होंने बताया कि सरकारी विभाग इन वस्त्रों का क्रय राज हथकरघा निगम यूपिका उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से वित्त पोषित संस्थाओं गांधी आश्रम तथा उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम के माध्यम से करेंगे.
प्रवक्ता ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने मुफ्त ई-रिक्शा दिए जाने योजना में महिला चालकों के चयन में पारिवारिक हिंसा से पीडित तेजाब के हमले से घायल निशक्त तथा बेसहारा गरीब महिलाओं को प्राथमिकता देने का फैसला किया है.
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वृद्वि 1 अगस्त से लागू होगी
सरकारी प्रवक्ता ने बताया है मंत्रिपरिषद ने राज्य के विभिन्न श्रेणी के कार्मिको को वर्तमान में मिल रहे मकान किराए भत्ते की दरों में 20 प्रतिशत की वृद्वि करने का निर्णय लिया गया. यह वृद्वि एक अगस्त 2016 से प्रभावी होगी.
प्रवक्ता ने बताया कि इस निर्णय से प्रदेश के साढे आठ लाख राजकीय कर्मचारी साढे पांच लाख शिक्षक एक लाख शिक्षणेत्तर कर्मचारियों सहित निकाय जिला पंचायत विकास प्राधिकरणों स्वशासी संस्थाओं सार्वजनिक उपक्रमों निगमों तथा विकास प्राधिकरणों के कर्मचारी लाभान्वित होगे.
इस फैसले से न्यूनतम मकान किराया भत्ता 300 रूपए प्रतिमाह के स्थान पर बढकर 360 रूपए तथा अधिकतम 10.500 रूपए प्रतिमाह के स्थान पर 12.600 रूपए प्रतिमाह हो जाएगा.
उन्होंने यह भी बताया कि मंत्रिपरिषद ने सरकारी विभागों एवं शासकीय नियंत्रणाधीन निगमों तथा स्वयत्तशासी संस्थाओं के लिए लघु कुटीर और हथकरघा इकाईयों में बनने वाले 11 प्रकार के वस्त्रों की खरीदारी अनिवार्य कर दी है.
प्रवक्ता ने बताया कि यह निर्णय हथकरघा एवं कुटीर उद्यमों से जुडे बुनकरों को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से लिया गया है.
उन्होंने बताया कि सरकारी विभाग इन वस्त्रों का क्रय राज हथकरघा निगम यूपिका उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से वित्त पोषित संस्थाओं गांधी आश्रम तथा उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम के माध्यम से करेंगे.
प्रवक्ता ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने मुफ्त ई-रिक्शा दिए जाने योजना में महिला चालकों के चयन में पारिवारिक हिंसा से पीडित तेजाब के हमले से घायल निशक्त तथा बेसहारा गरीब महिलाओं को प्राथमिकता देने का फैसला किया है.
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