समायोजन मात्र टेट के कारण निरस्त नही हुआ है, समायोजन निरस्त होने के जो प्रमुख कारण है वो इस प्रकार है.............

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि
questions now is whether in absence of any right in favour of shiksha mitra, they are entitled to any other relief or preference in the peculiar fact situation, they ought to be given opportunity to be considered for recruitment if they have acquired or they now acquire the requisite qualifications in terms of advertisement for recruitment for next two consecutive recruitment.
अध्यादेश की माँग करने वाले मित्रो को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि समायोजन मात्र टेट के कारण निरस्त नही हुआ है, समायोजन निरस्त होने के जो प्रमुख कारण है वो इस प्रकार है
1-संविधान के आर्टिकल 14 व 16 अवसर की समानता का उल्लंघन ।
2-- ग्यारह माह का कॉन्ट्रैक्ट, व सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ के ध्दारा उमा देवी केस का निर्णय ।
3-- शिक्षक पात्रता परीक्षा का न होना ।
यदि सरकार शिक्षामित्रो के सहायक अध्यापक के पद को बचाने के लिए अध्यादेश लाती है तो उपरोक्त तीनो विषयो पर अध्यादेश लाना होगा, तभी सहायक अध्यापक पद बरकरार रखा जा सकता है ।
अध्यादेश व उसका प्रभाव क्या होगा ??
1-- यदि अवसर की समानता पर अध्यादेश संसद मे लाया जाता है, तो आगामी भर्तियो मे भ्रष्टाचार बढेगा, क्षेत्रवाद, परिवारवाद को बढ़ावा मिलेगा तथा भारतीय संविधान के ध्दारा प्रदत्त मूल अधिकार को समाप्त करना पडे़गा ।
2--- उमा देवी के फैसले को समाप्त करने के लिए संसद मे अध्यादेश लाने पर देश के विभिन्न विभागो मे कार्यरत लगभग 22 लाख से अधिक संविदा कर्मियो को इसका सीधा लाभ मिलेगा, परिणामस्वरूप सभी के ध्दारा स्थायी करने की मांग उठेगी ।
3--- टेट से छूट का अध्यादेश लाने पर देश केविभिन्न राज्यो मे कार्यरत लगभग 6 लाख पैराशिक्षको को भी टेट से छूट देकर अध्यापक बनाना पड़ेगा ।
उपरोक्त तीनो अध्यादेश के बिना सहायक अध्यापक बन पाना असंभव है ।यदि शिक्षामित्र पद की बात करे तो जबतक दो भर्ती का आयोजन राज्य सरकार नही कर लेती है तभी तक हम शिक्षामित्र रह सकते है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार.
शिक्षामित्र जो टेट पास है उन्हे भी मात्र दो भर्तियो मे आवेदन का मौका मिलेगा, उसके बाद नही भले ही आप टेट पास हो जाए ।सरकार के उपर कोर्ट ने कोई बाध्यता नही रखी है, सरकार 50-50हजार की दो भर्तिया चाहे एक माह मे ही निकाले चाहे 10 वर्षों मे निकाले ।कोर्ट का निर्णय शिक्षामित्र पर बाध्यकारी है किन्तु सरकार को पूर्ण स्वतंत्रता देता है ।ऐसी विषम परिस्तिथि मे सहायक अध्यापक पाने का मात्र एक ही रास्ता है, खुली भर्ती ।जिसमे कोर्ट ने कुछ छूट उम्र व अनुभव के आधार पर राज्य सरकार के हाथ मे दिया है ।
they may be also given suitable age relaxation and some weightage for their experiences as may be decided by the concerned authority. till they avail of this opportunity, the state is at liberty to continue them as shiksha mitra terms on which they were working prior to their absorption if the state so decides.
उपरोक्त के आधार पर अध्यादेश लाकर सहायक अध्यापक पद पर बनाये रखना संभव नही है, क्योंकि सरकार तीन तीन अध्यादेश लाकर कानून मे संशोधन करने वाली नही है ।और बिना टेट कोई सहायक अध्यापक Rte act 2009 के पश्चात नही बन सकता है, जिसका उदाहरण उत्तराखंड,उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा राजस्थान हरियाणा, झारखंड आदि प्रदेशो के हाईकोर्ट के निर्णय है
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