हाईकोर्ट ने एक अन्य मामले में अपर मुख्य सचिव को 66,655 नियुक्तियों में शामिल अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन पर छह सप्ताह सप्ताह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
सचिव बेसिक सिक्षा परिषद को आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने इलाहाबाद के प्रभात कुमार पांडेय की याचिका निस्तारित करते हुए दिया है। याची के अधिवक्ता शरद चंद्र सिंह ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि 75 हजार अर्जियों में 12,091 लोगों को योग्य पाया गया और यह भी कहा कि प्रदेश में 14 हजार पद रिक्त हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने छह सप्ताह में सभी योग्य अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति करने का आदेश दिया। याची का कहना है कि सूची में 6484 क्रमांक पर उसका नाम है लेकिन उसे नियुक्ति नहीं दी जा रही है और पद भी रिक्त है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के अधिवक्ता ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि याची के दावे पर विचार किया जाएगा। इस पर कोर्ट ने दो माह में विचार करने का निर्देश दिया है।
उधर, न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने 66,655 पदों में शेष 1536 पदों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की मांग में दाखिल निर्देश तिवारी व 27 अन्य की याचिका पर अपर मुख्य सचिव से याचियों के प्रत्यावेदन को छह सप्ताह में निर्णीत करने को कहा है। याचियों का कहना है कि शिक्षामित्रों के मामले में सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 72,825 वाली भर्ती में 66,655 नियुक्तियों को सुरक्षित किया था लेकिन एससीईआरटी की ओर से जारी विवरण के मुताबिक 6517 पद भरे गए हैं। गौरतलब है कि इस संबंध में लगातार याचिकाएं दाखिल हो रही हैं।