एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 का परिणाम भी न्यायालय के निर्णय के अधीन: कटऑफ सार्वजनिक करने की मांग उठी एलटी ग्रेड का परिणाम भी कोर्ट के निर्णय के अधीन

लोक सेवा आयोग की सहायक अध्यापक (प्रशिक्षित स्नातक) भर्ती परीक्षा 2018 का परिणाम भी न्यायालय के निर्णय के अधीन होगा।
शनिवार को परिणाम की सूचना के साथ आयोग के सचिव जगदीश ने इस भर्ती को लेकर दाखिल मुकदमें की जानकारी देते हुए कहा है कि यह परिणाम हाईकोर्ट में दाखिल याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।.

एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर याचिका विजय नाथ एवं अन्य की ओर से दाखिल की गई है। यह याचिका 29 जुलाई 2018 को हुई इस भर्ती परीक्षा के पेपर लीक को लेकर की गई है, जिस पर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। परीक्षा के दिन एसटीएफ ने साल्वर गैंग से एक पेपर बरामद किया था। एसटीएफ ने इस पेपर को जांच के लिए आयोग के अफसरों के पास भेजा था। आयोग के अफसरों ने बताया था कि मिलान में बरामद किया गया पेपर सही नहीं निकला। प्रतियोगी छात्रों ने एसटीएफ से बरामद पेपर को सार्वजनिक करने की मांग की थी। बाद में इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका भी दायर कर दी गई थी।.

बता दें कि इससे पूर्व 22 फरवरी को पीसीएस 2016 का अंतिम परिणाम भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल विशेष अनुमति याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन घोषित किया गया था। आयोग की आरआई टेक्निकल सहित अन्य कई भर्तियों में भी विधिक अड़चन है, जिस वजह से भर्ती प्रक्रिया रूकी हुई है।.

युवा मंच से जुड़े प्रतियोगी छात्रों ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के दो विषयों का कटऑफ अंक और प्राप्तांक जारी करने की मांग की है। हालांकि सचिव ने विज्ञप्ति में इसका भी उल्लेख करते हुए लिखा है कि इसे यथासमय आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिया जाएगा। युवा मंच के संयोजक राजेश सचान ने कटऑफ के साथ ही उत्तर कुंजी जारी किए बगैर भर्ती का परिणाम जारी करने पर आपत्ति की है।.