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फीस वापस करने का आदेश , सामान्य व पिछड़े वर्ग ने500 और एससी एसटी ने 200 दी थी फीस

लखनऊ। प्राइमरी स्कूलों में 72,825 शिक्षक भर्ती के लिए 5 दिसंबर 2012 को जारी शासनादेश के आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पैसे वापस किए जाएंगे। सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है।
उन्होंने कहा है कि चूंकि 30 नवंबर 2011 को जारी शासनादेश के आधार पर भर्तियां की जा रही हैं, इसलिए दिसंबर 2012 को जारी शासनादेश पर आवेदन करने वालों के पैसे वापस करने का निर्णय किया गया है
प्राइमरी स्कूलों में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक के पद पर सबसे पहले नवंबर 2011 में तत्कालीन बसपा सरकार ने टीईटी मेरिट के आधार पर भर्ती का निर्णय किया था। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद अखिलेश सरकार ने 5 दिसंबर 2012 को शासनादेश जारी करते हुए इन्हीं पदों पर शैक्षिक मेरिट के आधार पर भर्ती करने का निर्णय कर लिया। सामान्य व पिछड़ा वर्ग से 500 व अनुसूचित जाति, जनजाति से 200 रुपये फीस लिए गए।.
सचिव बेसिक शिक्षा ने कहा है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नवंबर 2011 में जारी शासनादेश के आधार पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जा रही है, इसलिए दिसंबर 2012 में आवेदन का कोई मतलब नहीं है। इसलिए बेसिक शिक्षा निदेशक फीस वापस करने का आदेश दिया गया है।
•सचिव बेसिक शिक्षा ने जारी किया शासनादेश
•सामान्य व पिछड़े वर्ग ने500 और एससी एसटी ने 200 दी थी फीस
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