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बीच सत्र रिटायर हो रहे शिक्षकों को झटका : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

इलाहाबाद (ब्यूरो)। प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों का सत्र बदलने के बाद पहले से सत्र लाभ पर चल रहे शिक्षकों को हाईकोर्ट से झटका लगा है। मुख्य न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने शिक्षकों की विशेष अपील खारिज करते हुए कहा है कि एक बार सत्र लाभ प्राप्त कर चुके शिक्षक दोबारा सत्र लाभ लेने के हकदार नहीं हैं।
याचिका उन शिक्षकों के द्वारा दाखिल की गई थी जो 30 जून 2015 तक सत्र लाभ पर चल रहे थे। इस वर्ष विद्यालयों का सत्र बदल कर एक अप्रैल से आगामी वर्ष के 31 मार्च तक कर दिया गया है। इसकी वजह से 30 जून को रिटायर हो रहे शिक्षकों का कहना था कि सत्र बदलने की वजह से उनका रिटायरमेेंट एक बार फिर से बीच सत्र में पड़ रहा है इसलिए उनको 31 मार्च 2016 तक काम करने दिया जाए।

इससे पूर्व एकल न्यायपीठ ने इस मांग को खारिज करते हुए कहा था कि शिक्षकों को दो बार सत्र नहीं दिया जा सकता है। इसके विरुद्ध विशेष अपील दाखिल की गई थी। सरकारी वकील का कहना था कि शिक्षा सत्र 2014-15 में रिटायर हो रहे शिक्षकों को सत्र लाभ देकर 30 जून 2015 तक पढ़ाने का मौका दिया गया। इसके बाद यह पुन: सत्र लाभ इस आधार पर चाहते कि उनका रिटायरमेंट बीच सत्र में हो रहा है। खंडपीठ ने अपील खारिज करते हुए दोबारा सत्र लाभ का आदेश देने से इंकार कर दिया।

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