पलियाकलां। खंड शिक्षाधिकारी भरत वर्मा ने एक प्रशिक्षु शिक्षिका के
प्रशिक्षण पर रोक लगाने की संस्तुति डायट प्राचार्य से कर प्रशिक्षक को
इसका अनुपालन करने के निर्देश दिए हैं। यह कार्रवाई प्रमाणपत्रों के
मुताबिक जन्मतिथि में बड़े अंतर का स्पष्टीकरण न दिए जाने के बाद की गई है।
पत्र में कहा गया है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के निर्देश के अनुपालन में प्रशिक्षु शिक्षिका जयाप्रदा को छह फरवरी को प्राथमिक विद्यालय गदनियां में प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षु शिक्षक पद पर योगदान किया गया था। कहा गया है कि बीआरसी पर प्रशिक्षु शिक्षिका द्वारा जमा किए गए शैक्षिक प्रमाणपत्रों की जांच की गई जिसमें पाया गया कि हाईस्कूल अंकपत्र के मुताबिक उनकी जन्मतिथि पांच सितंबर 1992 है और उनके द्वारा हाईस्कूल परीक्षा वर्ष 2003 में पास की गई है। कहा है कि हाईस्कूल परीक्षा पास करते समय उनकी आयु 10 वर्ष 9 माह 17 दिन हो रही है। पत्र के मुताबिक हाईस्कूल परीक्षा पास करने से पूर्व उनकी आयु की गणना की जाए तो कक्षा एक में प्रवेश के समय उनकी आयु 9 माह 27 दिन, कक्षा पांच पास करते समय आयु पांच वर्ष आठ माह 26 दिन, कक्षा आठ पास करते समय आयु आठ वर्ष आठ माह 26 दिन हो रही है जबकि कक्षा एक में प्रवेश के लिए आयु छह वर्ष निर्धारित की गई है। कहा गया है कि उनकी हाईस्कूल पास की गई आयु में बच्चा कक्षा पांच पास होता है। खंड शिक्षाधिकारी ने पत्र में कहा है कि इससे उनके फर्जी प्रमाण पत्र बनवाने की बात प्रतीत होती है । उन्होंने इसके लिए कारण और स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए थे लेकिन जन्मतिथि के संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण, साक्ष्य तयशुदा तिथि में मुहैया नहीं कराए गए। कहा है कि ऐसी स्थिति में उनका प्रशिक्षण कराया जाना संभव नहीं है। उन्होंने दिशा निर्देश मुहैया कराए जाने के साथ प्रशिक्षक सतीश कुमार को तत्काल अनुपालन करने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो
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पत्र में कहा गया है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के निर्देश के अनुपालन में प्रशिक्षु शिक्षिका जयाप्रदा को छह फरवरी को प्राथमिक विद्यालय गदनियां में प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षु शिक्षक पद पर योगदान किया गया था। कहा गया है कि बीआरसी पर प्रशिक्षु शिक्षिका द्वारा जमा किए गए शैक्षिक प्रमाणपत्रों की जांच की गई जिसमें पाया गया कि हाईस्कूल अंकपत्र के मुताबिक उनकी जन्मतिथि पांच सितंबर 1992 है और उनके द्वारा हाईस्कूल परीक्षा वर्ष 2003 में पास की गई है। कहा है कि हाईस्कूल परीक्षा पास करते समय उनकी आयु 10 वर्ष 9 माह 17 दिन हो रही है। पत्र के मुताबिक हाईस्कूल परीक्षा पास करने से पूर्व उनकी आयु की गणना की जाए तो कक्षा एक में प्रवेश के समय उनकी आयु 9 माह 27 दिन, कक्षा पांच पास करते समय आयु पांच वर्ष आठ माह 26 दिन, कक्षा आठ पास करते समय आयु आठ वर्ष आठ माह 26 दिन हो रही है जबकि कक्षा एक में प्रवेश के लिए आयु छह वर्ष निर्धारित की गई है। कहा गया है कि उनकी हाईस्कूल पास की गई आयु में बच्चा कक्षा पांच पास होता है। खंड शिक्षाधिकारी ने पत्र में कहा है कि इससे उनके फर्जी प्रमाण पत्र बनवाने की बात प्रतीत होती है । उन्होंने इसके लिए कारण और स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए थे लेकिन जन्मतिथि के संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण, साक्ष्य तयशुदा तिथि में मुहैया नहीं कराए गए। कहा है कि ऐसी स्थिति में उनका प्रशिक्षण कराया जाना संभव नहीं है। उन्होंने दिशा निर्देश मुहैया कराए जाने के साथ प्रशिक्षक सतीश कुमार को तत्काल अनुपालन करने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो
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