इलाहाबाद (ब्यूरो)। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नौकरशाहों, राजनेताओं एवं सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को पढ़ाने का हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। आदेश के पालन में एक जो बड़ी बाधा है वह है स्कूलों में शिक्षकों की कमी। प्रदेश में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती पर बने गतिरोध के कारण शिक्षक और छात्रों का अनुपात आरटीई मानक के अनुरूप नहीं है।
आरटीई 2009 के अनुसार विद्यालयों में शिक्षकों और छात्रों का अनुपात एक और तीस होना चाहिए, जबकि यह अनुपात एक और 45 का बना हुआ है। राज्य परियोजना कार्यालय की ओर से जारी रिपोर्ट में आरटीई मानक के लिए लगभग डेढ़ लाख शिक्षकों की कमी बनी है। आरटीई मानक के अनुसार शिक्षकों की बात कौन करे, कुछ विद्यालय तो ऐसे हैं जहां एक शिक्षक के भरोसे सैकड़ों छात्रों का भविष्य जुड़ा है।
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