बिना जांच किए पुलिसकर्मियों की सीधी बर्खास्तगी गलत : हाईकोर्ट : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि विभागीय जांच या कार्यवाही किए बगैर किसी पुलिसकर्मी को सीधे बर्खास्त करना गलत व असंवैधानिक है।
कोर्ट ने मेरठ के एक सिपाही को बर्खास्त करने के विरुद्ध अधिवक्ता विजय गौतम की उस दलील को सही माना कि अपराध चाहे जितना बड़ा हो, उसके लिए पुलिस वाले को सीधे बर्खास्त करने से पहले अधिकारी को यह स्पष्ट करना होगा कि उस पुलिस वाले के विरुद्ध जांच या विभागीय कार्यवाही किया जाना व्यवहारिक क्यों नहीं है।

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यह निर्णय कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति वीके शुक्ल एवं न्यायमूर्ति यूसी श्रीवास्तव की खंडपीठ ने पुलिस कांस्टेबल सत्येंद्र कुमार वर्मा की विशेष अपील पर अधिवक्ता विजय गौतम व अन्य को सुनकर दिया। कोर्ट ने कहा कि बर्खास्तगी के जिस आदेश में पुलिस कर्मचारी को सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया गया, उसके खिलाफ विभागीय अपील या रिवीजन करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता।
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