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शिक्षामित्र केस की हाइकोर्ट मे आज की सुनवाई का विवरण : शिक्षा मित्रों को 16448 मे शामिल करने की अनुमति, सिर्फ याची कर्ता कर सकेंगी आवेदन

हाइकोर्ट मे आज की सुनवाई का विवरण :- आज की सुनवाई मे शिक्षा मित्रो की ओर से अधिवक्ता अमरेन्द्र नाथ त्रिपाठी ने बहस की । उन्होने 15000 भर्ती तथा 72825 मे शामिल शिक्षा मित्रो का हवाला दिया तथा 16448 मे शिक्षा मित्रों के लिए अलग से 10% कोटा देने की भी मांग की ।
शिक्षा मित्रों की अवैध मांगो का विरोध बीटीसी की ओर से सीनियर अधिवक्ता श्री राघवेंद्र सिंह ने किया । सबसे पहले नियमित बीटीसी की इम्प्लीड मेंट एप्लिकेशन को एक्सैप्ट करवाया उसके बाद 10 % कोटा की
मांग को खारिज कराया । चूंकि पूर्व की 15000 मे शिक्षा मित्र काउन्सेलिंग करा चुके थे। इसलिए 16448 मे जज साहब इस बात पर अड़े थे की जब तक एनसीटीई शिक्षा मित्रों की ट्रेनिंग पर अपना स्टैंड नही क्लियर करती है तब तक टी ई टी पास शिक्षा मित्रों को काउन्सेलिंग से नही रोका जा सकता है ।

शिक्षा मित्रों के वकील ने सभी शिक्षा मित्रों को 16448 मे शामिल करने की अनुमति चाहिए मगर इसका विरोध किया गया था आज की याचिका के दो याचियों को सिर्फ काउन्सेलिंग कराने की अनुमति जज साहब द्वारा दी गयी। यदि ये शिक्षा मित्र चयनित होते हैं तो इस केस के अंतिम ऑर्डर तक उनको नियुक्ति पत्र नही दिया जाएगा ।http://e-sarkarinaukriblog.blogspot.com/
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