इलाहाबाद : उप्र लोकसेवा आयोग की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2016 को निरस्त कराने के लिए दाखिल
याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष कौशल सिंह ने बताया कि अधिवक्ता ने परीक्षा निरस्त करने के कारण गिनाए।
कहा गया कि इतनी अहम परीक्षा में एक प्रश्न के दो-दो उत्तर दिए जाते हैं। याचिका पर अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी।
याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष कौशल सिंह ने बताया कि अधिवक्ता ने परीक्षा निरस्त करने के कारण गिनाए।
कहा गया कि इतनी अहम परीक्षा में एक प्रश्न के दो-दो उत्तर दिए जाते हैं। याचिका पर अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी।