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17 नवम्बर 2016 को हुई सुनवाई के आदेश की प्रमुख बातें......

सुप्रीम कोर्ट में योजित याचिका संख्या CA4347-4375/2014 व् सम्बंधित सभी मामलों पर माननीय न्यायधीश दीपक मिश्रा जी व् माननीय न्यायधीश अमिताभ रॉय जी के कोर्ट में 17 नवम्बर 2016 को हुई सुनवाई के आदेश की प्रमुख बातें......

•इस मामले की अगली सुनवाई 22फरबरी को होगी और उस दिन अन्य किसी मामले की सुनवाई नही की जायेगी। यदि पहले से कोई केस लिस्ट हो गया है तो रजिस्ट्री उसको अगले सप्ताह में लिस्ट कर दे।
•जैसाकि कोर्ट पहले भी कह चुकी है कि अब ना तो कोई IAस्वीकृत की जायेगी ना ही अब कोई अंतरिम आदेश पारित होगा।
•टेट प्रमाण पत्र की वैद्यता रहेगी या समाप्त हो जायेगी इस विषय को अंतिम सुनवाई पर स्पस्ट कर दिया जायेगा।
•यदि पूर्व के अंतरिम आदेशों से कोई लाभान्वित है तो राज्य सरकार द्वारा उसको उस समय के अनुसार लाभ प्रदान करें।
•अब तक पारित हुए आदेशों में लाभ पाये टीचर्स अगली सुनवाई तक उसका आनंद लें।
इस आदेश को देखने के बाद दो बातें स्पस्ट रूप से कही जा सकती है.....
पहली यह कि 12वें संशोधन अर्थात चयन आधार टेट मेरिट से नियुक्त हुए सभी साथी निश्चिन्त होकर अपनी जॉब करें। टेट मेरिट और आपका चयन दोनों सुरक्षित है। तथा दूसरा यह कि अब तक चयन से वंचित सभी बीएड/टेट पास अभ्यर्थियों के लिए यह अंतिम इंतज़ार है।
फ़िलहाल अब सपा सरकार के पास मौका है कि वह चाहे तो न्याय योग्यता को अपनाकर अपना भविष्य बचा सकती है अन्यथा वह हमेशा के लिए एक अध्याय में सिमट कर इतिहास बनकर रह जायेगी।
इस सुनवाई व् हाइकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अभी तक हुई सभी सुनवाइयों को सुनने के बाद मैं यह बात स्पस्ट व् दावे के साथ कह सकता हूँ कि "अंतिम आदेश सभी बीएड/टेट पास अभ्यर्थियों के लिए उज्ज्वल भविष्य प्रदान करने वाला होगा तथा सभी अयोग्यों को अपने पूर्व पद-स्थान पर वापस जाना होगा।"
इन्ही शुभ कामनाओं के साथ
आपका मयंक तिवारी
बीएड/टेट उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा
उत्तर प्रदेश
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