Leaderboard Ad – Below Nav

Ad – Above Posts (Multiplex/Display)

Ad – Between Posts Section

उत्तराखंड अतिथि शिक्षकों को राहत: 18 जुलाई को आये फैसले में कोर्ट ने अतिथि शिक्षकों को 31 मार्च 2018 तक बनाये रखने को मंजूरी दे दी

*उत्तराखंड अतिथि शिक्षकों को राहत।*
18 जुलाई को आये फैसले में कोर्ट ने अतिथि शिक्षकों को 31 मार्च 2018 तक बनाये रखने को मंजूरी दे दी।
फैसले में 31 मार्च 2018 तक अतिथि शिक्षकों की जगह नियमित शिक्षकों को नियुक्त करने का आदेश देते हुए सरकार को लताड़ लगाई। कोर्ट ने फैसले में कहा कि इतने लंबे समय तक उन्होंने क्यों इन लोगों को अतिथि बना के रखा। इनकी नियमित नियुक्ति क्यों नहीं की गई। सरकार माध्यमिक विद्यालयों में नियमानुसार नियमित नियुक्ति के लिए भर्ती निकाले।
इस फैसले से अतिथि शिक्षकों को इस सत्र तक राहत मिल गयी है।
गौरतलब है कि सिंगल बेंच ने पूर्व में अतिथि शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी थी ये लोग स्थगनादेश पर नोकरी कर रहे थे।
©मिशन सुप्रीम कोर्ट
कॉपी साभार: Krishna Dwivedi
sponsored links:
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

UPTET news