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सुप्रीम कोर्ट आदेश जो 4347 पर आया उसका सार समझो

सुप्रीम कोर्ट आदेश जो 4347 पर आया उसका सार समझो
सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले ये बताया कि 4 question फ्रेम किये थे उनपर अपना रुख स्पष्ट किया है

1- सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि ncte एक संस्था है जो राज्य भर्तियों के लिए अहर्ता तय करती है उसी को आधार बनाकर राज्य भर्तिया करती है यहाँ बताया गया कि राज्य ncte से बंधा है इसलिए tet अनिवार्य है 23 अगस्त
2010 के बाद की नियुक्तियों के लिए मगर टेट का वेटेज देना या न देना राज्य का अधिकार है
2-इसलिये संसोधन 12 पर हुयी नियुक्तियों को निरस्त नही करेंगे जो 66000 हो गयी है
चूंकि दो विज्ञापन जारी हुए थे इनमे एक 15 पर था राज्य स्वतंत्र है पर भर्ती प्रक्रिया बढ़ नही सकती, जबकि इसे जारी रखना है इसलिये जो भी अंतरिम आदेश हुए है उन्हें इसमें राहत देनी होगी जो दो सरकारों के अंतराल हुए है।
3- 72825 से जो भी पद रिक्त है कानून के हिसाब से उन्हें भरना होगा जैसे 105/90 का आदेश दिया गया था लेकिन उसका नया प्रचार करना होगा।। इसका सीधा सा मतलब है 6200 पदों को 50-50 मे बांटकर पुराने विज्ञापन वालो को मौका देकर भरना है क्योंकि लॉ यही कहता है क्योंकि ये पद इसी विज्ञापन के है
4- सभी अंतरिम आदेश का उल्लेख है 7 dec से पहले के इसका तात्पर्य ये है याचियों को जगह नए विज्ञापन के पदों पर मानी जायेगी
5-आपकी टेट वैधता अनंत होगी जब तक नया विज्ञापन भर नही लिया जाता। लेकिन अन्य भर्तियों मे आप आवेदन नही करेंगे।
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