शाहजहांपुर : सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के क्रम में बीएसए ने भी शिक्षामित्रों का समयोजन निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया। सभी समायोजित शिक्षकों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई भी समाप्त कर दी गई है।
महिला समायोजित शिक्षकों को दी गई चाइल्ड केयर लीव भी निरस्त कर दी गई है। अब महिलाओं को प्रतिस्थानी की दशा में तीन माह का प्रसूति अवकाश ही मिलेगा। पूर्व की तरह 14 दिन के आकस्मिक अवकाश बने रहेंगे।
बीएसएए राकेश कुमार की ओर से जारी आदेश में कहा कि साल में 11 माह तक नियत मानदेय दस हजार रुपये दिया जाएगा। आदेश सभी समायोजित शिक्षा मित्रों के नाम से खंड शिक्षा अधिकारियों को भेजा है।
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पूर्णकालिक शिक्षक को चार्ज के आदेश
स्पष्ट है कि जिन विद्यालयों के प्रभारी शिक्षा मित्र हैं, वे विद्यालय के पूर्ण कालिक अथवा पड़ोसी विद्यालय के शिक्षक को विद्यालय का कार्यभार सौंप दे।
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29 हजार का होगा हर माह घाटा
जनपद में 3200 शिक्षा मित्र सहायक शिक्षक के पद पर समायोजित हुए थे। 2014 बैच के समायोजित शिक्षकों को 39 हजार तथा 2015 में शिक्षक बने शिक्षामित्रों को करीब 38 हजार वेतन शामिल रहा था। समायोजन निरस्त के बाद अब उन्हें 10 हजार मानदेय मिलेगा वह भी 11 माह तक। अब विभाग में शिक्षा मित्रों की संख्या 3500 गिनी जाएगी।
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इंसेट
शिक्षा मित्रों के उतार-चढ़ाव पर एक नजर
- वर्ष 2001 पहला बैच, वर्ष 2006 सर्वाधिक नियुक्ति, अंतिम बैच 2009
- शुरुआती मानदेय 2250, इसके बाद 2400, 3000 मिला। वर्ष 2008 में 3500 रुपये का आदेश
- वर्ष 2011 व 2012 में दो वर्षीय बीटीसी का प्रशिक्षण
- बीटीसी पहले बैच के शिक्षा मित्र 5 अगस्त 2014 को शिक्षक पद पर समायोजित हुए।
- दूसरे बैच की बीटीसी प्रशिक्षित शिक्षा मित्रों को मई 2015 में समायोजित किया गया।
- वर्ष 2013 में कोर्ट की एकल पीठ ने बीटीसी प्रशिक्षण पर रोक लगाई। इसी वर्ष डबल बेंच ने प्रशिक्षण को वैध बताया
- हाईकोर्ट ने 12 सितंबर 2015 को समायोजन रद्द कर दिया
- सात दिसंबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट से शिक्षा मित्रों को स्टे मिला
- 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट से समायोजन निरस्त कर दिया।
- प्रदेश सरकार ने शिक्षा मित्रें को दस हजार मानदेय का आदेश जारी कर दिया।
- 23 सितंबर 2017 को बीएसए ने आदेश जारी कर समायोजन निरस्त के साथ शिक्षा मित्रों खिलाफ निलंबन समेत सभी कार्यवाही समाप्त कर दी।
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महिला समायोजित शिक्षकों को दी गई चाइल्ड केयर लीव भी निरस्त कर दी गई है। अब महिलाओं को प्रतिस्थानी की दशा में तीन माह का प्रसूति अवकाश ही मिलेगा। पूर्व की तरह 14 दिन के आकस्मिक अवकाश बने रहेंगे।
बीएसएए राकेश कुमार की ओर से जारी आदेश में कहा कि साल में 11 माह तक नियत मानदेय दस हजार रुपये दिया जाएगा। आदेश सभी समायोजित शिक्षा मित्रों के नाम से खंड शिक्षा अधिकारियों को भेजा है।
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पूर्णकालिक शिक्षक को चार्ज के आदेश
स्पष्ट है कि जिन विद्यालयों के प्रभारी शिक्षा मित्र हैं, वे विद्यालय के पूर्ण कालिक अथवा पड़ोसी विद्यालय के शिक्षक को विद्यालय का कार्यभार सौंप दे।
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29 हजार का होगा हर माह घाटा
जनपद में 3200 शिक्षा मित्र सहायक शिक्षक के पद पर समायोजित हुए थे। 2014 बैच के समायोजित शिक्षकों को 39 हजार तथा 2015 में शिक्षक बने शिक्षामित्रों को करीब 38 हजार वेतन शामिल रहा था। समायोजन निरस्त के बाद अब उन्हें 10 हजार मानदेय मिलेगा वह भी 11 माह तक। अब विभाग में शिक्षा मित्रों की संख्या 3500 गिनी जाएगी।
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शिक्षा मित्रों के उतार-चढ़ाव पर एक नजर
- वर्ष 2001 पहला बैच, वर्ष 2006 सर्वाधिक नियुक्ति, अंतिम बैच 2009
- शुरुआती मानदेय 2250, इसके बाद 2400, 3000 मिला। वर्ष 2008 में 3500 रुपये का आदेश
- वर्ष 2011 व 2012 में दो वर्षीय बीटीसी का प्रशिक्षण
- बीटीसी पहले बैच के शिक्षा मित्र 5 अगस्त 2014 को शिक्षक पद पर समायोजित हुए।
- दूसरे बैच की बीटीसी प्रशिक्षित शिक्षा मित्रों को मई 2015 में समायोजित किया गया।
- वर्ष 2013 में कोर्ट की एकल पीठ ने बीटीसी प्रशिक्षण पर रोक लगाई। इसी वर्ष डबल बेंच ने प्रशिक्षण को वैध बताया
- हाईकोर्ट ने 12 सितंबर 2015 को समायोजन रद्द कर दिया
- सात दिसंबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट से शिक्षा मित्रों को स्टे मिला
- 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट से समायोजन निरस्त कर दिया।
- प्रदेश सरकार ने शिक्षा मित्रें को दस हजार मानदेय का आदेश जारी कर दिया।
- 23 सितंबर 2017 को बीएसए ने आदेश जारी कर समायोजन निरस्त के साथ शिक्षा मित्रों खिलाफ निलंबन समेत सभी कार्यवाही समाप्त कर दी।
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