इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उप्र इलाहाबाद को रिकार्ड के साथ 29 नवंबर को तलब किया है। कोर्ट ने पांच अक्टूबर 2017 के आदेश से उप सचिव की जांच रिपोर्ट भी मांगी है। यह जांच परिषद कार्यालय में अनियमितता को लेकर की गई है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने जय मां सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कालेज की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता ज्योति प्रकाश, अवनीश रंजन श्रीवास्तव ने बहस की। कोर्ट ने अपर सचिव से अनुचित साधन के प्रयोग, उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन चार्ट तैयार करने तथा रिकार्ड नष्ट करने के समय-समय पर आदेशों, निर्देशों को भी पेश करने को कहा है। कोर्ट ने कह है कि आदेश का पालन न होने पर कड़ा रुख अपनाया जाएगा। अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी।
sponsored links:
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने जय मां सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कालेज की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता ज्योति प्रकाश, अवनीश रंजन श्रीवास्तव ने बहस की। कोर्ट ने अपर सचिव से अनुचित साधन के प्रयोग, उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन चार्ट तैयार करने तथा रिकार्ड नष्ट करने के समय-समय पर आदेशों, निर्देशों को भी पेश करने को कहा है। कोर्ट ने कह है कि आदेश का पालन न होने पर कड़ा रुख अपनाया जाएगा। अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी।
sponsored links:
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines