लखनऊ : दिव्यांगजन के हितों की रक्षा के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियमावली-2017 को मंजूरी दी है। दिव्यांगों को समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा उनकी पूर्ण सहभागिता के लिए यह नियमावली बनाई गई है।
इसके तहत राज्य सलाहकार बोर्ड का गठन होगा और जिला स्तर पर समितियों की भी संरचना होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। बैठक में कुल 10 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। स्वास्थ्य मंत्री और सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 101 में दिव्यांगजन के हितों के लिए विधान है। भारत सरकार ने यह अधिनियम लागू किया और 19 अप्रैल 2017 को यह लागू किया गया। राज्यों को इसमें नियमावली बनाने की जिम्मेदारी दी गई और उसे भारत सरकार द्वारा बनाये गए मॉडल ड्राफ्ट के आधार पर उप्र दिव्यांगजन अधिकार नियमावली-2017 को छह माह में लागू करना था। योगी सरकार ने कैबिनेट की बैठक में नई नियमावली को मंजूरी दी।
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इसके तहत राज्य सलाहकार बोर्ड का गठन होगा और जिला स्तर पर समितियों की भी संरचना होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। बैठक में कुल 10 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। स्वास्थ्य मंत्री और सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 101 में दिव्यांगजन के हितों के लिए विधान है। भारत सरकार ने यह अधिनियम लागू किया और 19 अप्रैल 2017 को यह लागू किया गया। राज्यों को इसमें नियमावली बनाने की जिम्मेदारी दी गई और उसे भारत सरकार द्वारा बनाये गए मॉडल ड्राफ्ट के आधार पर उप्र दिव्यांगजन अधिकार नियमावली-2017 को छह माह में लागू करना था। योगी सरकार ने कैबिनेट की बैठक में नई नियमावली को मंजूरी दी।
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