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एडेड जू. हाईस्कूलों के शिक्षकों की न्यूनतम पेंशन 9000, शासनादेश जारी

लखनऊ : सरकार ने वेतन समिति 2016 की सिफारिशों को मानते हुए सहायताप्राप्त (एडेड) जूनियर हाईस्कूलों में एक जनवरी 2016 या उसके बाद रिटायर या मृत हुए शिक्षकों और शिक्षणोत्तर कर्मचारियों की पेंशन/फैमिली पेंशन व राशिकरण की दरों के पुनरीक्षण के लिए मंगलवार को शासनादेश जारी कर दिया है।
वेतन समिति 2016 ने 20 साल की अर्हकारी सेवा पूरी करने पर अंतिम आहरित वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन की व्यवस्था को यथावत रखा है। वहीं यदि अर्हकारी सेवा 10 साल से ज्यादा लेकिन 20 साल से कम है तो पेंशन की राशि आनुपातिक रूप से कम हो जाएगी लेकिन किसी भी हालत में 9000 रुपये प्रति माह से कम नहीं होगी। 1शासनादेश में कहा गया है कि वरिष्ठ पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को सामान्य के अलावा अतिरिक्त पेंशन भी अनुमन्य होगी। यदि पेंशनर की आयु 80 साल से अधिक लेकिन 85 वर्ष से कम है तो उसे मूल पेंशन का 20 फीसद, 85 वर्ष से अधिक लेकिन 90 वर्ष से कम होने पर 30 फीसद, 90 वर्ष से अधिक लेकिन 95 वर्ष से कम होने पर 40 फीसद, 95 वर्ष से अधिक लेकिन 100 वर्ष से कम होने पर 50 फीसद और 100 वर्ष या उससे अधिक होने पर मूल पेंशन का 100 प्रतिशत प्रतिमाह अतिरिक्त पेंशन अनुमन्य होगी। वरिष्ठ पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनरों को अतिरिक्त पेंशन पर समय-समय पर महंगाई राहत भी मिलेगी। 60 वर्ष की आयु का विकल्प दिये जाने पर सेवानिवृत्तिक/मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम राशि 20 लाख रुपये तक सीमित होगी। पारिवारिक पेंशन की गणना अंतिम आहरित वेतन के 30 प्रतिशत की दर पर सामान्य रूप से की जाएगी।


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