इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 2016 की कनिष्ठ
सहायक भर्ती में आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख तक टिपल ‘सी’ प्रमाणपत्र न
देने वाले अभ्यर्थियों को तगड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने कहा है कि विज्ञापन
की शतेर्ं पूरी न करने वाले अभ्यर्थियों को भर्ती में शामिल होने की छूट
नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने सैकड़ों अभ्यर्थियों की दर्जनों याचिकाओं को
खारिज कर दिया है।
1यह आदेश न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा ने संजय शर्मा व अन्य
की याचिकाओं पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता सीमांत सिंह व आयोग के
अधिवक्ता केएस कुशवाहा ने पक्ष रखा। मालूम हो कि आयोग ने कनिष्ठ सहायक
भर्ती विज्ञापन निकाला। 11 मार्च, 2016 को आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख
थी। याचियों ने आवेदन दिए।1 लिखित व कंप्यूटर टाइप टेस्ट में पास हो गए।
उन्हें साक्षात्कार में यह कहते हुए नहीं बुलाया गया कि उनके पास फार्म जमा
करने की अंतिम तारीख तक टिपल ‘सी’ सर्टिफिकेट नहीं था। इसलिए उन्हें भर्ती
में शामिल होने का अधिकार नहीं है, क्योंकि विज्ञापन में ही स्पष्ट कर
दिया गया था कि फार्म भरते समय टिपल ‘सी’ सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। इसे
चुनौती दी गई। कोर्ट ने साक्षात्कार में शामिल करने का अंतरिम आदेश देते
हुए जवाब मांगा था।
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