LUCKNOW : सूबे में 68,500 शिक्षकों की भर्ती में हुए
फर्जीवाड़े की सीबीआई जांच में फिर से ब्रेक लग गया है। हाईकोर्ट की सिंगल
बेंच द्वारा इस मामले की जांच सीबीआई से कराने के आदेश पर डबल बेंच ने
मंगलवार को रोक लगा दी।
अदालत ने राज्य सरकार की ओर से दायर विशेष अपील पर महाधिवक्ता राघवेन्द्र सिंह को सुनने के बाद यह आदेश दिए। अब इस मामले में अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी जिसके बाद ही सीबीआई जांच के भविष्य का फैसला होगा। ध्यान रहे कि सोमवार को ही सिंगल बेंच ने सीबीआई को छह हफ्ते में जांच कर प्रोग्रेस रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए थे।
फैसले के खिलाफ है सरकार
ध्यान रहे कि विगत एक नवंबर को इस मामले की जांच सीबीआई से कराने के सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने डिवीजन बेंच में विशेष अपील की थी। राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि राज्य सरकार स्वयं इस मामले में जांच कराई है। उन्होंने अदालत से एकल पीठ के आदेश पर रोक लगाने और इसे खारिज करने की मांग की थी। राज्य सरकार ने तर्क दिया कि इस मामले में उसने लापरवाह अफसरों पर कार्रवाई भी की है। मंगलवार को न्यायमूर्ति गोविंद माथुर व न्यायमूर्ति मनीष माथुर की बेंच ने राज्य सरकार की ओर से दायर विशेष अपील पर सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी। मालूम हो कि सीबीआई ने अपनी एफआईआर में बेसिक शिक्षा विभाग के अज्ञात अफसरों, प्रयागराज स्थित परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के अज्ञात अफसरों के अलावा अज्ञात अफसरों, लोक सेवकों और प्राइवेट लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने, सुबूत नष्ट करने, आपसी दुरभि संधि करने, अमानत में खयानत, धोखाधड़ी के उद्देश्य से फर्जी दस्तावेज तैयार करने का आरोपी बनाया है।
अदालत ने राज्य सरकार की ओर से दायर विशेष अपील पर महाधिवक्ता राघवेन्द्र सिंह को सुनने के बाद यह आदेश दिए। अब इस मामले में अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी जिसके बाद ही सीबीआई जांच के भविष्य का फैसला होगा। ध्यान रहे कि सोमवार को ही सिंगल बेंच ने सीबीआई को छह हफ्ते में जांच कर प्रोग्रेस रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए थे।
फैसले के खिलाफ है सरकार
ध्यान रहे कि विगत एक नवंबर को इस मामले की जांच सीबीआई से कराने के सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने डिवीजन बेंच में विशेष अपील की थी। राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि राज्य सरकार स्वयं इस मामले में जांच कराई है। उन्होंने अदालत से एकल पीठ के आदेश पर रोक लगाने और इसे खारिज करने की मांग की थी। राज्य सरकार ने तर्क दिया कि इस मामले में उसने लापरवाह अफसरों पर कार्रवाई भी की है। मंगलवार को न्यायमूर्ति गोविंद माथुर व न्यायमूर्ति मनीष माथुर की बेंच ने राज्य सरकार की ओर से दायर विशेष अपील पर सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी। मालूम हो कि सीबीआई ने अपनी एफआईआर में बेसिक शिक्षा विभाग के अज्ञात अफसरों, प्रयागराज स्थित परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के अज्ञात अफसरों के अलावा अज्ञात अफसरों, लोक सेवकों और प्राइवेट लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने, सुबूत नष्ट करने, आपसी दुरभि संधि करने, अमानत में खयानत, धोखाधड़ी के उद्देश्य से फर्जी दस्तावेज तैयार करने का आरोपी बनाया है।