एनबीटी ब्यूरो, प्रयागराज : हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापकों के खाली पदों पर
नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के आदेश पर पुनर्विचार से इनकार कर दिया है।
कोर्ट ने प्रदेश सरकार को यह भर्तियां दो महीने में पूरी करने का आदेश दिया
था, जिसके खिलाफ सरकार ने पुनर्विचार अर्जी दाखिल की थी।
कोर्ट ने अर्जी पर सुनवाई के बाद इसे खारिज कर दिया। प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद 23 मार्च 2017 को उस समय जारी सभी शिक्षक भर्तियां रोक दी गई थी। ऐसे में 26334 गणित विज्ञान सहायक अध्यापक भर्ती, 32022 अंशकालिक अनुदेशक शारीरिक शिक्षक भर्ती, 4000 सहायक अध्यापक उर्दू भर्ती और 12000 सहायक अध्यापक भर्ती की प्रक्रिया बाधित हुई थी। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने भर्तियां रोकने का आदेश रद कर दिया था। प्रदेश सरकार ने इसे विशेष अपील में चुनौती दी, लेकिन कोर्ट ने इसे सही करार देते हुए दो महीने के अंदर सभी भर्तियां पूरी करने का आदेश दिया था।
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